छत्तीसगढ़। असल बात न्यूज़।। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज 21 अक्टूबर को ...
छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।।
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज नामांकन के पहले दिन 5 अभ्यर्थियों ने कुल 5 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रेमनगर, रायगढ़, मरवाही, बिलाईगढ़ और राजिम विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश में द्वितीय चरण में हो रहे निर्वाचन के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर 2023 तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवम्बर हैं।
विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी।
*निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल मोवा, श्री नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रिफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।
*दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क प्रसारण के लिए मिलेगा समय
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों के नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा पिछले विधानसभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों ,जैसी भी स्थिति हो,में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त समय आबंटन का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है । प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के दो दिन पहले तक दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण हेतु कुल 629 मिनट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रसारण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा लॉट निकालकर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समुचित समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार के लिए निःशुल्क समय उपलब्ध कराया जाएगा। ।
राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग एवं उसकी ट्रांसक्रिप्ट (अनुलिपि) पहले ही जमा कराना होगा। आयोग ने प्रसारण की विषयवस्तु के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रसारण में दूसरे देशों की आलोचना, धर्मों एवं समुदायों पर आक्षेपण, कोई अश्लील व अपमानजनक चीज, हिंसा भड़काना, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्रपति एवं न्यायालय की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता एवं अखण्डता को प्रभावित करने वाली कोई चीज, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी।
* दुर्ग में पहले दिन किसी ने दाखिल नहीं किया नामांकन
विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत आज 21 अक्टूबर 2023 को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कुल 28 व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु जिला कार्यालय में पहुंचकर नामांकन फार्म लिया गया। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नही भरा। प्रथम दिन नामांकन निरंक रहा।
सभी क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने अधिसूचना जारी करने के उपरांत नामांकन का कार्य प्रारंभ किया।