Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


विधानसभा निर्वाचन-2023,राज्य में प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने का समय समाप्त, 21 अक्टूबर से दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रक्रिया हो जायेगी शुरू,पहले चरण के लिए 127 अभ्यर्थियों का नामांकन दाखिल

O द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु   21 अक्टूबर को होगी अधिसूचना जारी *70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन दाख...

Also Read



O द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु   21 अक्टूबर को होगी अधिसूचना जारी

*70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन दाखिल 

0 पहले चरण में पांचवे दिन 114 नामांकन भरे गए

छत्तीसगढ़ ।

असल बात न्यूज़।।   

     00 विशेष संवाददाता    

राज्य में दो चरणों में होने जा रहे चुनाव में पहले चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का समय आज समाप्त हो गया है। पहले चरण में राज्य की कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें ताजा जानकारी के अनुसार 127 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण में यहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पहले चरण के नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद राज्य में  दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगी। इधर निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी मतदाता, मतदान करने से वंचित न रह जाए, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। 

 छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज पांचवे दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार पहले चरण के लिए अब तक कुल 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 16, भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 9-9, अंतागढ़ में 8, राजनांदगांव और चित्रकोट में 7-7, कवर्धा, मोहला-मानपुर और बस्तर में 6-6, दंतेवाड़ा में 5, डोंगरगढ़, खुज्जी, केशकाल, कोंटा में 4-4, कोण्डागांव में 3, डोंगरगांव, कांकेर, बीजापुर में 2-2 और खैरागढ़ में 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है।  

प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 विधानसभा क्षेत्रों सहित राजनांदगाँव, मोहला -मानपुर -अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान- गंडई तथा कबीरधाम जिलों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी तथा प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

प्रथम चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, मोहला-मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023  अंतर्गत  द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग की कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 

                  प्रदेश में द्वितीय चरण में हो रहे निर्वाचन के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर 2023 तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी तथा प्रत्याशी 2 नवम्बर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए 17 नवम्बर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा  द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 03 दिसंबर 2023 को होगी।


*वृद्ध, निःशक्त एवं दिव्यांग मतदाताओं को प्रत्येक मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएं

छ्त्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं  उपलब्ध कराई जाएंगी। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में सड़क होनी चाहिए। सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, मतदान केंद्रों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु एवं मतदान केन्द्रों में उनका सहयोग लिए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा फॉर्म-12डी के माध्यम से विकल्प देने की स्थिति में उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रसारित सक्षम एप का प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के पूर्ण रूप से पालन हेतु जिले में निगरानी अधिकारी भी नियुक्त किए जाने के निर्देश आयोग ने दिए हैं।

*30 अक्टूबर को रायपुर के रेडक्रास भवन में होगी राज्यस्तरीय संगोष्ठी,दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर होगी चर्चा

 भारत निर्वाचन आयोग ‘‘कोई मतदाता न छूटे’’ के सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने हेतु 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे रायपुर कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस भवन में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य  स्तरीय संगोष्ठी में दिव्यांग मतदाताओं के सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिव्यांग मतदाताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के संबंध में चर्चा होगी। दिव्यांगजन के उत्थान हेतु कार्यरत संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमुख सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध कराई जा रही विशेष सुविधाओं के साथ ही सुगम मतदान हेतु जिलों में किए जाने वाले नवाचारों/अनुकरणीय कार्यों के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।                                           

*केशकाल से 11 और कोंडागांव से कुल 13 नाम निर्देशन पत्र जमा

 विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। अंतिम दिन तक केशकाल विधानसभा क्षेत्र से कुल 11 और कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से 13 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। जिन अभ्यर्थियोंने केशकाल विधानसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र जमा किया है, उनमें आम आदमी पार्टी के जुगल किशोर बोध और बलदेव नेताम,, बहुजन समाज पार्टी के दिनेश कुमार मरकाम, भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ टीकाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संतराम नेताम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार मरकाम, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के अक्षय कुमार नाग, सर्व आदि दल के जीवनलाल मातलाम, अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया के सोनसिंह मरापी, निर्दलीय संतोष कुमार मंडावी और हमर राज पार्टी के शिवकुमार गंगवाल शामिल हैं। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वालों में राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के कंवल सिंह बघेल, बहुजन समाज पार्टी के गिरधर नेताम, सर्व आदि दल के जयप्रकाश कोर्राम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जयप्रकाश नेताम, भारतीय जनता पार्टी की लता उसेंडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहनलाल मरकाम, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के शंकरलाल नेताम, निर्दलीय बुधसिंह नेताम, घासीराम मरकाम, दुर्जन सिंह पोयाम, आजाद जनता पार्टी के शिवलाल नेताम, हमर राज पार्टी के पनकू नेताम और शिवसेना के घनश्याम मरकाम शामिल हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी तथा नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित है।