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विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

 कवर्धा , नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली) एवं सालसा (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई...

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 कवर्धा



, नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली) एवं सालसा (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के दिशा-निर्देश, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई खैरबना कला के सहयोग से  जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमित प्रताप चंद्रा के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरबना कला एवं नवदीप हाईस्कूल खैरबना कला में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन 18 अक्टूबर को किया गया। शिविर के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

जागरूकता शिविर में सुश्री चित्रारेखा राडेकर पैरालीगल वालंटियर के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को असुरक्षित स्पर्श एवं सुरक्षित स्पर्श के संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको असुरक्षित स्पर्श करते हैं तो तीन मुख्य बातों का ध्यान रखें और इस उपाय को अपनायें नो-जोर से चिल्लाए, गो-वहां से तुरंत भाग जाएं और टॉक-किसी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद व्यक्ति को समस्त बातों की जानकारी प्रदान करें। इस तरीके से आप अपनी सुरक्षा एवं बचाव कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालंटियर तरुण सिंह ठाकुर के द्वारा पोक्सो कानून के प्रावधान पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर नहीं करने, उजागर करने वाले को सजा का प्रावधान। इसके साथ ही जो कोई भी व्यक्ति पोक्सो प्रकरण की जानकारी होते हुए भी छुपाते हैं या अनिवार्य रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान किया गया है तथा झूठी शिकायत एवं झूठी जानकारी देना भी इस कानून में दंडनीय प्रावधान किए गए हैं। इसके संबंध में जानकारी प्रदान किया गया। शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालंटियर श्री चंद्रकांत यादव के द्वारा नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली) एवं सालसा (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के द्वारा संचालित नालसा के महत्वपूर्ण 10 योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित पैरालीगल वॉलिंटियर्स के द्वारा बाल श्रम, बाल विवाह एवं अन्य कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स सुश्री चित्रारेखा राडेकर, तरुण सिंह ठाकुर, विजय नामदेव, मनोज कुमार यादव, किशन साहू, डालेश्वर वर्मा, चंद्रकांत यादव, प्राचार्य एन पी तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी केदार चंद्रवंशी, व्याखातागण भाना ध्रुव, रोहित बिसेन, रजनीश श्रीवास्तव, अर्चना वैष्णव, यशोधरा राज कपिल, महालक्ष्मी सिन्हा, गीता ऑइका, श्रीराम साहू, नागेश्वर भारती, उमा साहू, वीरेंद्र वर्के शिक्षक, शिक्षिकाओं सहित छात्र-छात्राओं की उपस्थि थे।