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विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में स्कूली बच्चों को मिली महत्वपूर्ण जानकारी

कवर्धा,  नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली) एवं सालसा (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के दिशा निर्देश अनुसार श्रीमती सत्यभामा अजय...

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कवर्धा, 



नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली) एवं सालसा (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के दिशा निर्देश अनुसार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार श्री अमित प्रताप चंद्रा न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के नेतृत्व में दो विशेष सत्र का आयोजन कर अभुयदय पब्लिक स्कूल कवर्धा में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर 18 नवम्बर 2023 को किया गया। शिविर के माध्यम से स्कूली छात्र-छात्राओं को सालसा द्वारा निर्मित कहानी नसीहत भरी नाबालिक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के बारे में बनी लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया । लघु फिल्म के माध्यम से पाक्सो कानून की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। शिविर में सुश्री उदयलक्ष्मी सिंह परमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)  के द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को असुरक्षित स्पर्श एवं सुरक्षित स्पर्श के संदर्भ में लघु फिल्म खुशी का प्रदर्शन कर विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको असुरक्षित स्पर्श करते हैं तो तीन मुख्य बातों का ध्यान रखें और इस उपाय को अपनायें । यह तीन बातें इस प्रकार है। पहला. नो जोर से चिल्लाए। दूसरा  गो- वहां से तुरंत भाग जाएं। तीसरा. टॉक- किसी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद व्यक्ति को समस्त बातों की जानकारी प्रदान करें।  इस तरीके से आप अपनी सुरक्षा एवं बचाव कर सकते हैं । शिविर में पोक्सो कानून के प्रावधान पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर नहीं करने, उजागर करने वाले को सजा का प्रावधान। इसके साथ ही जो कोई भी व्यक्ति पोक्सो प्रकरण की जानकारी होते हुए भी छुपाते हैं या अनिवार्य रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान किया गया है। तथा झूठी शिकायत एवं झूठी जानकारी देना भी इस कानून में दंडनीय प्रावधान किए गए हैं । सभी स्कूलों में पाक्सो बॉक्स लगाये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री पल्लव रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा मोटर व्हिकल एक्ट, सायबर एक्ट, आई टी एक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया। नाबालिक बच्चों को वाहन नहीं चलाने के लिए नसीहत दी गई। कार्यक्रम प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स सुश्री चित्रारेखा राडेकर, तरुण सिंह ठाकुर, योगेंद्र सिंह  गहरवार, श्रीमती प्रभा गहरवार, डालेश्वर वर्मा, दीनदयाल कौशिक, विजय राजपूत एवं किशन साहू  के साथ प्राचार्य  एवं विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही