पिपरिया, कबीरधाम आरोपियों के विरुद्ध थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक-471/2023धारा- 457,380 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही आरोपियों के क...
पिपरिया, कबीरधाम
आरोपियों के विरुद्ध थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक-471/2023धारा- 457,380 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही
आरोपियों के कब्जे से लोहे का गरारी 11 नग, ब्रास 14 नग, मोटर 100 एच.पी. का, कुलर , हाइड्रॉलिक प्लेट 12 नग, मोटर स्टार्टर रेगुलेटर, धर्मकांटा का प्रिंटर मशीन कलच, रबर बेल्ट, लाईन चेन्जर, पीनियन 06 नग, ब्राकिट, 2 गेयर शाप्ट एवं गुड फैक्ट्री का लोहे का अन्य सामान कुल किमती लगभग 3,00,000/ रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त वाहन क्र0 सी.जी. जे.पी.-1686 को पुलिस ने किया जप्त
कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीयों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र के अपराध में संलिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर थाने में दर्ज प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्री संजय तिवारी के मार्गदर्शन में चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों में मुखबीर लगाकर पतासाजी करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक श्री सुदर्शन सिंह ध्रुव के कुशल नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम तैयार कर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रार्थी अरविंद कुमार जाट पिता श्री दिलावर सिंह उम्र 43 साल साकिन रंछाड़ थाना बिनौली जिला बागपत उत्तर प्रदेश, हाल ग्राम खडौदा खुर्द थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया। कि मेरे बडे भाई देवेन्द्र जाट के ग्राम रबेली में स्थित 02 वर्षों से बंद पडा गुड फैक्ट्री में सामान रखा हुआ था। जो दिनांक-12.11.23 के रात्री करीबन 08.00 बजे से 21.12.23 के सुबह 08.00 बजे के बीच गुड फैक्ट्री में बने मकान के दरवाजा को तोडकर मकान के अंदर रखे लोहे के गरारी 11 नग, ब्रास 14 नग, मोटर 100 एच.पी. का, कुलर हाइड्रॉलिक प्लेट 12 नग मोटर स्टार्टर रेगुलेटर, धर्मकांटा का प्रिंटर मशीन कलच, रबर बेल्ट, लाईन चेन्जर, पीनियन 06 नग, ब्राकिट, 2 गेयर शाप्ट एवं गुड फैक्ट्री का लोहे का अन्य सामान नही है। जिसकी लगभग किमत 3,00000/ लाख रू.है। जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। कि लिखित रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध अपराध धारा-457,380 भादवि. का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के माल मुल्जिम की पतासाजी दौरान मुखबीर से सुचना मिली कि संदेही 01 मंगल सिंह धुर्वे 02 छोटु ऊर्फ शाहिद खान दोनो साकिनान आदर्श नगर कवर्धा थाना कवर्धा 03 बबलु खान साकिन अटल आवास घुघरी रोड कवर्धा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम (छ0ग0) एवं (4) विधि विरूद्ध संघर्षरत किशोर बालक थाना कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) से साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जो घटना दिनांक समय को रात्री करीबन 12:00 बजे आरोपी बबलु खान के वाहन क्र0 सी.जी.जे.पी.- 1686 में जाकर मकान के ताला को तोडकर घर अंदर रखे सामान चोरी गये माल मशरूका लोड करना बताया आरोपी द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना स्वीकार किये। जिसके कब्जे से चोरी गये सामाग्री को जप्त कर वजह सबुत में मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपियों को गिरप्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक सुदर्शन सिंह ध्रुव, के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सउनि मुकेश साहु, दिनेश झारिया, आर0 हेमंत शर्मा, नारायण पटेल, मनोज टण्डन, दिनेश चन्द्रवंशी, तोरन कश्यप का सराहनीय योगदान रहा है