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हत्या के आरोप में अजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

कोंडागांव। असल बात न्यूज़।।    शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीट कर हत्या कर देने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना...

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कोंडागांव।

असल बात न्यूज़।।   

शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पीट-पीट कर हत्या कर देने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोंडागांव जिला अपारशत्र न्यायाधीश श्रीमती पी पाल होरो ने प्रकरण में विचारण और सुनवाई के पश्चात उक्त सजा सुनाई है।

 

         इस प्रकरण में शासन की ओर श्री हेंमत गोस्वामी, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की ।  आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506, 302 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 19.06.2021 को शाम 06-07 बजे के मध्य थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बखरूपारा नंदी चौक में मृतक बोडकूराम सलाम को अष्लील गालियां देते हुए एवं जान से मारने की धमकी देकर लकडी के डण्डे से उसके दाहिने आंख, गाल एवं जबडा में मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या कारित किया है ।  

  अभियोजन के तथ्य के अनुसार मृतक बोडकूराम सालाम 65 वर्षीय बर्जुग था जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण अपने नाती बीरसिंह के साथ रहता था । घटना दिनांक 19.06.2021 को वह घर में अकेला था, तब करीबन 06 से 07 बजे के मध्य आरोपी नषे की हालत में उसके घर आया मृतक द्वारा आरोपी को शराब पीने से मना करने पर वह घर से बाहर निकलकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देते हुए पास में पडे लकडी के डण्डे से उसे मारपीट किया । मारपीट करने से उसके दाहिने आंख के उपर, गाल जबडा, जीभ में चोट आने से खून निकलने लगा, कुछ देर बाद उसका नाती आया और उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया। मृतक को उच्चतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर में भर्ती किया गया जहां उपचार के दौरान दिनांक27.06.2021 की रात्रि को मृत्यु हो गयी । मृतक की पुत्री प्रार्थीया की सूचना पर थाना नारायणपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 70/2021 लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । 

न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों पर विचार उपरांत आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं रूपये 1000.0 (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास  पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया।