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आपके ट्रेन के कन्फर्म टिकट पर कोई दूसरा भी कर सकता है सफर! बस इस तरह करना होगा अप्लाई

  रायपुर. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, आपके टिकट पर आपके फैमल...

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 रायपुर. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, आपके टिकट पर आपके फैमली का कोई सदस्य यात्रा कर सकता है. यह नियम काफी समय से है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है. रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अपना टिकट केवल अपने परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पत्नी के नाम ही ट्रांसफर करा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आपके करीबी दोस्त आपके टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं.

किसे कर सकते हैं ट्रेन टिकट ट्रांसफर?

अपने नाम से बुक हुए रेलवे टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए आपको सबसे पहले उस टिकट का प्रिंटआउट लेना है. इसे लेकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाइए. टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफर करना है उसका कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं. जिसे लगाते हुए आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन देना होगा.

सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकता है टिकट

बता दें, कि आप सिर्फ एक बार ही अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर करा सकते हैं. जैसे कि अगर आपने अपनी दिल्ली से मुंबई की यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को अपने पुत्र के नाम पर ट्रांसफर करा दिया है, तो फिर इसे आगे नहीं बदला जा सकता है.

24 घंटे पहले करा सकते हैं ये काम

रेलवे के नियमों के अनुसार, अपना टिकट किसी और के नाम से ट्रांसफर के लआपको कम-से-कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है. अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो उसे 24 घंटे पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा. वहीं अगर आपको शादी जैसे किसी समारोह में जाना है, तो आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा.