महादेव कावरे के आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद विभाग नए रंगत में,डिस्टलरीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़। ...
महादेव कावरे के आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद विभाग नए रंगत में,डिस्टलरीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई
छत्तीसगढ़।
असल बात न्यूज़।।
छत्तीसगढ़ में राजस्व वसूली के लिए मदिरा बोतलों पर लगाए जाने वाले होलोग्राम में गड़बड़ी के घोटाले का मामला पूरे देश में चर्चित हो रहा है लेकिन ऐसी गड़बड़ियां अभी भी थम नहीं रही है। पिछले दिनों बस्तर में उड़ीसा राज्य से सटे गांव धनपूंजी जांच चौकी पर आटा की बोरियों में छुपा कर भारी मात्रा में गोवा स्पेशल व्हिस्की परिवहन करते पकड़ा गया था। इस मामले में आबकारी विभाग ने कई पहलुओं की जांच की तो यह भी पता चला है कि इसमें भी होलोग्राम में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जब्त की गई सभी बोतलों पर एक ही नंबर का होलोग्राम होना पाया गया। आम लोगों को समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में शराब के मामले में किस तरह का करोड़ अरबो रुपए का घोटाला हो रहा है और इससे राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वही यह भी पता चल रहा है कि कतिपय डिस्टलरीज के द्वारा पैसा कमाने के लिए लोगों को गंदे, मिलावटी, कचरा युक्त शराब की आपूर्ति की जा रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब माफिया के लोगों के द्वारा किस तरह से दो नंबर की अरबों रुपए की कमाई की जा रही है इसका धीरे-धीरे पर्दाफाश हो रहा है। फिलहाल आबकारी विभाग के द्वारा उपयुक्त मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज कुम्हारी के विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा रहा है कि क्या डिस्टलरीज में होलोग्राम को नियंत्रित करने की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। डिस्टलरीज से एक ही नंबर के होलोग्राम से कैसे सैकड़ो पेटियां निकल जा रही है ? कहीं ना कहीं कई सारे जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से सब गड़बड़ कर प्रत्येक माह अरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है।
शराब निर्माता कंपनी के द्वारा भी कई तरह की गड़बड़ियों किए जाने के मामलों का अब लगातार पर्दाफाश हो रहा है। डिस्टलरीज से एक ही नंबर के होलोग्राम से दारू की कई कई पेटियां बाहर निकाल दी जा रही हैं। इसका खुलासा भी आसानी से नहीं हो रहा है। पिछले दिनों बस्तर में अवैध रूप से परिवहन की जा रही दारू की पेटियां पकड़ी गई तब इसका खुलासा हो सका है।
उल्लेखनीय है कि पिछले 2 अक्टूबर को बस्तर जिले में उड़ीसा राज्य की सीमा में स्थित धनपूंजी जांच चौकी में पुलिस विभाग के द्वारा ग्राम धनपूंजी, नगरनार, जिला बस्तर में एक ट्रक क्रमांक UP 32 LN 3549 को जांच के लिए रोक कर तलाशी लेने पर आटा की बोरियों में छुपाकर 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की छत्तीसगढ़ राज्य को विक्रय हेतु लेबल की अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। उस वाहन में कुल 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की बरामद की गई थी जिसके संबंध में वाहन चालक एवं अन्य 02 व्यक्ति जो वाहन में सफर कर रहे थे के द्वारा कोई विधिवत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया इस पर मामले में उक्त मदिरा को अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई। मदिरा को अवैध मानते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं वाहन सहित 890 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की को जप्त कर वाहन में सवार सभी 03 व्यक्ति के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत् गैर जमानती प्रकरण दर्ज किया गया। जप्त मदिरा की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी 890 पेटी मदिरा कुल 42,720 नग पाव में चस्पा की गई होलोग्राम का नम्बर एक समान ही था।
जिला आबकारी अधिकारी, जिला बस्तर के उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन के आधार पर मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके उपरांत समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया परंतु आसवक एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क एवं समक्ष सुनवाई में किये गये कथन को संतोषजनक होना नही पाया गया। होलोग्राम क्रमांक SN 879375932 की जांच करने पर उक्त होलोग्राम वेलकम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को जारी होना पाया गया, जो कि Choice Whisky के पाव में लग कर मार्च 2022 में जिला कोरबा की विदेशी मदिरा दुकान कोरबा में बिक्री होना पाया गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।
मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के संचालक द्वारा समक्ष सुनवाई में प्रस्तुत जवाब संतोषजनक होना नही पाया गया और ऐसा माना गया कि संबंधित आसवक के द्वारा एक ही होलोग्राम नम्बर की नकली होलोग्राम को जप्त मदिरा की सभी बोतलों में चस्पा कर विक्रय करने का प्रयास किया गया जो कि "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 9, 10, 11 एवं 15" तथा "छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम ४ का उल्लंघन पाये जाने पर "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31' एवं 'छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 19 के अंतर्गत दण्डनीय पाते हुए मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) आसवनी स्थित विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई के अनुज्ञप्ति क्रमांक सी.जी. 06/2009-10 विदेशी मदिरा बोतल भराई अनुज्ञप्ति को आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा एक माह अर्थात 30 दिवस के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया और निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा लायसेंस फीस में छूट की पात्रता नहीं होगी।