Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


अवैध शराब बिक्री करने वाले 01 आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक-11/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

 कवर्धा-कबीरधाम  कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र...

Also Read

 कवर्धा-कबीरधाम 



कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ गाँजा, जुआ, सट्टा, जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले आरोपियों/कोचियों के विरुद्ध सख्त से सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्री संजय तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अपराधिक कृतों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों, शराब कोचियों, जुआरियों, सटोरिययों एवं अन्य पर अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक - 06.01.2024 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ। कि एक व्यक्ति नीले रंग के जींस कपड़ा के बैग में अवैध धन लाभ अर्जित करने की नीयत से अवैध देशी प्लेन शराब अपने कब्जे मे रखकर बिलासपुर रोड सकरी नदी पुल से कवर्धा की ओर पैदल शराब परिवहन कर रहा है। उक्त सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर संदेही को रोककर चेक करने पर मौके पर आबाकरी एक्ट के प्रावधानो का पालन करते हुये विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी लेखराज कुर्रे को उक्त बैग के अन्दर रखे शराब को परिवहन करने के लिये वैध दस्तावेज पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिये जाने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया गया। आरोपी का कृत्य बिना किसी वैध कागजात के 32 पाव देशी प्लेन मदिरा सीलबंद हुई, शराब की कुल मात्रा 5.760 ब्लक लीटर, कीमती 2560/- रूपये के शराब का परिवहन करना अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट से दण्डनीय अपराध धारा सदर का घटित करना पाया गया। जिस पर आरोपी से देशी प्लेन मदिरा 32 पाव भरी हुई सीलबंद जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (2) (ख) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत स्थानीय / विशेष अधिनियम का अपराध घटित करने से आरोपी लेखराज उर्फ रितिक पिता सुरेन्द्र कुर्रे उम्र 21 साल साकिन वार्ड कमांक 18 गुरूघासीदास चौक सतनामी पारा कवर्धा को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समग्र प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा