पाण्डातराई, कबीरधाम अपराध क्रमांक -194/20 धारा- 454,380,411,34 एक नग सोने का डल्ला वजनी 83 ग्राम कीमती 4,98,000 रूपये, 04 नग छोटी बड...
पाण्डातराई, कबीरधाम
अपराध क्रमांक -194/20 धारा- 454,380,411,34
एक नग सोने का डल्ला वजनी 83 ग्राम कीमती 4,98,000 रूपये, 04 नग छोटी बडी चांदी का लडी वजनी 5
तोला 8 मासा कीमती 4,000 रूपये जुमला कीमती 5,02000 रूपये का मशरूका जप्त।
आरोपी- रामझुल चंद्रवंशी, देवेन्द्र ऊर्फ वासु पटवा को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामकिशोर साहू पिता स्व श्री विश्राम साहू उम्र 54 साल साकिन वार्ड नम्बर 04 मडमडा रोड पाण्डातराई थाना पाण्डातराई का दिनांक 04.09.2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि दिनांक 04.09.2023 के 11.00 बजे से 16.20 बजे के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति इसके रिहायशी मकान के चैनल गेट एवं दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर बेड-रूम के अंदर रखे आलमारी के लाक को तोड़कर आलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 5000 रूपये, एवं दो नग एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ट दो नग पैन कार्ड एवं चार नग आयुष्मान कार्ड को चोरी कर ले गये है कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 194/2023 धारा 454,380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण शिक्षक दम्पत्ति के घर हुये 04 माह पूर्व दिनदहाडे चोरी जैसे गंभीर किस्म अपराध का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपीगण का हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरिश राठौर (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) पण्डरिया के मार्गदर्शन पर थाना-प्रभारी पाण्डातराई निरीक्षक-जन्मेजय पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में चोरी गये सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम व अज्ञात आरोपी का पतातलाश करने टीम गठित किया। गठित टीम को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम पाण्डातराई मडमडा मार्ग में बने आवास में ग्राम चारभाठा निवासी अपचारी बालक एवं रामझुल चंद्रवंशी के द्वारा चोरी किये जाने की संभावना है बताने से मुखबीर की सूचना पर संदेही अपचारी बालक से प्रकरण में चोरी गये मशरूका के संबंध में पूछताछ करने दिनांक घटना को प्रार्थी आर.के.साहू मकान में सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रकम चोरी करना स्वीकार किया और चोरी गये गये मशरूका को अपने साथी रामझुल चंद्रवंशी पिता चिंताराम चंद्रवंशी निवासी चारभाठा-कला के साथ पाण्डातराई निवासी देवेन्द्र ऊर्फ वासु पटवा पिता बालाजी पटवा को बिक्री करना बताकर जुर्म करना स्वीकार किये। आरोपी देवेन्द्र ऊर्फ वासु पटवा से पूछताछ करने पर चोरी के सोने चांदी के जेवर खरीदी करना स्वीकार किया आरोपी देवेन्द्र ऊर्फ वासु पटवा से एक नग सोने का डल्ला वजनी 83 ग्राम कीमती 4,98,000 रूपये , 4 नग छोटी बडी चांदी का लडी वजनी 5 तोला 8 मासा कीमती 4,000 रूपये जुमला कीमती 5,02000 रूपये समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र ऊर्फ वासु के द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति खरीदी करना पाये जाने से प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 411,34 भादवि जोडी गई। प्रकरण में आरोपी रामझुल चंद्रवंशी एवं देवेन्द्र ऊर्फ वासु के विरूद्ध अपराध धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीयों को आज दिनांक 14.01.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं प्रकरण में एक अपचारी बालक को बाल संप्रेक्षण गृह राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय, उप निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक- रघुवंश पाटिल, रूपेन्द्र सिंह, चंद्रकांत तिवारी(सायबर सेल), आकाश राजपूत(सायबर सेल) आरक्षक - विजय शर्मा(सायबर सेल), शिवाकांत शर्मा, आसू तिवारी, मारतंग चंद्रवंशी,हरिचरण डड़सेना, अभिषेक सोनवानी, का विशेष योगदान रहा है