गरियाबंद, कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के 7 प्रकरण में मृतक के परिजनों को प्रत्येक प्रकरण में 4-4 लाख रुपये की आर्थिक...
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गरियाबंद, कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने प्राकृतिक आपदा से मृत्यु के 7 प्रकरण में
मृतक के परिजनों को प्रत्येक प्रकरण में 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
राशि की स्वीकृति दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैनपुर तहसील के ग्राम
नाऊमुड़ा निवासी 14 वर्षीय देवनारायण नेताम की 24 अगस्त 2023 कोक सांप के
काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन अर्थात उनकी माता
शिवरात्रि को 4 लाख रूपये स्वीकृत की गई है। इसी तरह मैनपुर तहसील के ही
ग्राम जिडार निवासी 50 वर्षीय रामनाथ मरकाम की 26 अगस्त 2023 को तालाब में
डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन अर्थात उनकी पत्नि
दयाबाई को 4 लाख रूपये, ग्राम तुहामेटा निवासी 55 वर्षीय कमशीला बाई की 13
जुलाई 2023 को सांप के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण उसके पति सोनूराम
को 4 लाख रूपये तथा राजिम तहसील के ग्राम रावड़ निवासी 20 वर्षीय उमाबाई
पटेल की 24 नवम्बर 2021 को आग में जलने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति
श्री झम्मन पटेल को 4 लाख रूपये, ग्राम देवरी निवासी 73 वर्षीय लक्षवंतीन
बाई की 17 नवम्बर 2022 को आगम में जलने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके
पुत्र जगमोहन साहू को 4 लाख रूपये, ग्राम बासीन की 29 वर्षीय सोनिया टोंडरे
की 27 सितम्बर 2022 को आग में जलने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति
अमरदास टोंडरे को 4 लाख रूपये तथा ग्राम कुम्ही निवासी 35 वर्षीय सुभाष की
30 जनवरी 2023 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नी
तुलसीबाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।