भिलाई अभी तक के विवेचना में किसी भी गिरोह या फिरौती की बात सामने नहीं आयी है ज्ञात हो कि आवेदक देवेश पाणिग्रही मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा पु...
भिलाई
अभी तक के विवेचना में किसी भी गिरोह या फिरौती की बात सामने नहीं आयी है
ज्ञात हो कि आवेदक देवेश पाणिग्रही मीडिया प्रतिनिधि के द्वारा पुलिस को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि एक इंस्टाग्राम एकाउंट संचालक ANKIT-KUMAR2121 के द्वारा MLA श्री देवेन्द्र यादव के एकाउंट में मैसेज कर बताया कि कोई The Manish Devdas sonk नाम के इंस्टाग्राम आई डी धारक व्यक्ति ने MLAश्री देवेन्द्र यादव को मारने केसंबंध में बातचीत किया है। जिस पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्र 62/2024 धारा 506 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की संवदेनशीलता को देखते हुए श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर व थाना प्रभारी भिलाई नगरके नेतृत्व में एक टीम बनाकर सूक्ष्मता से जांच हेतु एक टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा मामले के हर पहलू की सूक्ष्मता से जांच उपरांत ये तथ्य मिले की अंकित व सत्या आपस में परिचित है दिनाक 17/1/24 को शाम में दोनों अपने घर से लड़ाई कर निकले बीच में मनीष सोनकर नामक व्यक्ति से लिफ्ट लिए । जहां तीनों गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगे व मस्ती मज़ाक़ में आपस में बातचीत कर रहे थे । आरोपी मनीष सोनकर द्वारा प्रथम दृश्य loose talk किया जाना प्रतीत हो रहा है।
गवाहों से पूछताछ में किसी भी प्रकार की फिरौती या साजिश जैसा गंभीर तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।
यह उल्लेखनीय है के अंकित का बचपन से मानसिक इलाज चल रहा है वह पॉलीटैक्निक कॉलेज में 5th सेमेस्टर का छात्र है उसका पिछले चार पेपर में बैक लगा हुआ है अगर वह थोड़ा बढ़ा कर यह बात बताएगा तो विधायक देवेंद्र यादव जी के क़रीब हो जाएगा व उसका बैक भी क्लीयर हो जाएगा उक्त तथ्य सामने आए है।
अभी तक के विवेचना में किसी भी गिरोह या फिरौती की बात सामने नही आयी है।
आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण की अग्रीम विवेचना की जा रही है।
अप. क्र.
62/2024
धारा 506 भादवि
आरोपी -मनीष सोनकर पिता स्व. देवदास सोनकर उम्र 30 साल निवासी कैलाश नगर भिलाई थाना जामुल जिला-दुर्ग।