सहसपुर लोहारा- कबीरधाम (छत्तीसगढ़) आरोपी के विरुद्ध थाना सहसपुर लोहारा में अपराध क्रमांक-42/2024 धारा 25, 27 आम्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध...
सहसपुर लोहारा- कबीरधाम (छत्तीसगढ़)
आरोपी के विरुद्ध थाना सहसपुर लोहारा में अपराध क्रमांक-42/2024 धारा 25, 27 आम्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा गया सलाखों के भीतर
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों और शराब बिक्री करने वाले कोचियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक- 11/02/2024 को जरिये मोबाइल फोन से सूचना मिला की एक सरफिरा व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन ग्राम रणवीरपुर के सामने धारदार चाक़ूनुमा हथियार लेकर आने जाने वाले लोगो व दुकानदारो को डरा धमका रहा है। की सूचना पर मौके में पुलिस सहायता केंद्र ग्राम रणवीरपुर की टीम पहुंच कर चाकूनुमा हथियार रखे व्यक्ति को पकडे। जिससे उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम डोगेश सोनी पिता स्वर्गीय जयलाल सोनी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रणवीरपुर का रहने वाला बताया, जिससे हथियार रखने का वैध कागजात (लायसेस ) पेश करने कहा गया जो किसी प्रकार का हथियार के सम्बन्ध मे कागजात पेश नही किया। उक्त व्यक्ति से एक धारदार चाकुनुमा हथियार जप्त किया गया, जिसकी लम्बाई 13 इंच है, व प्लास्टिक का ग्रिप लगा हुआ हैं, जिसकी लम्बाई 8 इंच है। आरोपी को पुलिस कब्जे मे लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया एव आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 आरम्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत थाना में अपराध क्रमांक 42/2024 पंजिबद्ध कर विवेचना मे लिया तथा आरोपी को पुलिस रिमांड मे जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस थाना स0 लोहारा के अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र रणवीरपुर की टीम स0उ0नि0 चुन्नीलाल साहू, प्र0आर0 कामता प्रसाद, आर0 विनोद मरकाम का सराहनीय भूमिका रहा