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पशुओं का तस्करी करने वाले 04 आरोपियों को थाना तरेगाँव जंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 13 नग बछडा, बछिया, बैल, गाय किमती 1,56,000/-रूपये व 01 नग मेटाडोर ट्रक वाहन किमती 5,00,000/-रूपये कुल जमुना किमती 6,56,000/ रुपये को पुलिस ने किया जप्त

तरेगाँव - कबीरधाम (छत्तीसगढ़)  4 आरोपियों के विरुद्ध थाना तरेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक-02/2024 धारा 4,6,10,11 छ.ग. पशु क्रूरता अधि. 2004 क...

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तरेगाँव - कबीरधाम (छत्तीसगढ़) 


4 आरोपियों के विरुद्ध थाना तरेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक-02/2024 धारा 4,6,10,11 छ.ग. पशु क्रूरता अधि. 2004 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप. निरीक्षक श्री चिंताराम देशमुख द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में भ्रमणकर क्षेत्रवासी आम जनों से मुलाकात कर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने तथा थाना क्षेत्र को पूर्णता अपराध मुक्त बनाने अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक- 07.02.2024 को थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ। कि एक वाहन 407 मेटोडोर कमांक-CG-10 R- 0605 में मवेशियों को ग्राम बोदा से मध्यप्रदेश के कत्लखाना क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे हैं। सूचना के तस्वीर हेतु तत्काल थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थान पर वाहन चेकिंग लगाया गया। इसी दौरान उक्त वाहन थाना तरेगाँव जंगल कि ओर आते हुए दिखा जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयत्न किया गया। वाहन चालक द्वारा पुलिस टीम को देख भागने का प्रयास करते हुए वाहन की गति और तेज कर भागने लगा। जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा करते ग्राम कोटनापानी पहुंच कर घेराबंदी कर उक्त वाहन 407 मेटोडोर को रोके चेक करने पर उक्त वाहन में बैठे लोगों का नाम पता पुछने पर अपना नाम (1) राजु पिता थानसिंह धुर्वे उम्र 39 वर्ष (2)करणसिंह पिता बाम्हनसिंह टेकाम उम्र 35 वर्ष (3) हरिलाल पिता नेहरु सिंह मेरावी उम्र 27 वर्ष (4)अनुप धुर्वे पिता माखनसिंह धुर्वे उम्र 22 वर्ष सभी साकिनान सुन्हेरा थाना मवई जिला मंडला का रहने वाले बताये। जिनके वाहन को गवाहों के समक्ष चेक करने पर 02 नग गाय, 02 नग बैल, 06 नग बछवा व 03 नग बछिया कुल 13 नग को निर्दयता व कुरता पूर्वक वाहन के डाला में भरकर बिना चारा पानी के कत्लखाना ले जाते हुए पाया गया। जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना तारेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक-02/2024 धारा 04, 06,10,11, छ0ग0 कृषक पशु क्रूरता अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के वाहन मेटाडोर में बरामद 02 नग गाय, 02 नग बैल, 06 नग बछवा, 03 नग बछिया कुल 13 नग मवेशी कीमती 1,56,000/ रुपये एवं परिवहन में इस्तेमाल पुरानी वाहन 407 मेटोडोर कमांक- CG- 10, R-0605 किमती 5,00,000/ रुपये, कुल जुमला किमती 6,56,000/ रुपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप. निरीक्षक श्री चिंताराम देशमुख के कुशल नेतृत्व में थाना तारेगाँव जंगल पुलिस टीम का सराहनी योगदान रहा