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पैतृक संपत्ति बटवारा के मामूली विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की कर दी हत्या, हत्या के महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को थाना तारेगाँव जंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के विरुद्ध थाना तरेगाँव जंगल में अपराध कमांक- 03/2024, धारा- 302 भा.द.वि. के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर

तारेगाँव,कबीरधाम (छत्तीसगढ़)  कबीरधाम जिला के थाना तारेगाँव जंगल पुलिस को दिनांक-07.02.2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम गाड़ाघाट थाना-तरेग...

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तारेगाँव,कबीरधाम (छत्तीसगढ़) 


कबीरधाम जिला के थाना तारेगाँव जंगल पुलिस को दिनांक-07.02.2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम गाड़ाघाट थाना-तरेगाँव जंगल, जिला- कबीरधाम (छ.ग.) में दो भाइयों के आपसी मामूली विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है। सूचना की तस्वीर हेतु तत्काल थाना प्रभारी तारेगाँव जंगल द्वारा मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंच कर देखे तो वास्तव में हत्या जैसे गंभीर अपराध का होना व सूचक द्वारा दिया गया सूचना सत्य पाया गया। उक्त घटना की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री संजय तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप.निरीक्षक श्री चिंताराम देशमुख द्वारा प्रार्थी के रिपोर्ट पर मर्ग कमांक 02/2024 धारा 174 जा०फौ० कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच कार्यवाही करते हुए उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी एवं आसपास के लोगों से विवेचना दौरान पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुआ कि मत्तेसिंह बैगा ग्राम बोक्करखार में रहता है,  जो दिनांक- 06.02.2024 को अपने छोटे भाई नन्हे सिंह बैगा के घर आया था। रात्रि में ये दोनों भाई अपनी माता श्रीमती हिरवती बाई, और भाभी के साथ खाना खाने बैठे थे, इसी दौरान मत्तेसिंह बैगा अपने छोटे भाई नन्हे सिंह को बोलने लगा कि तुम मेरे पिता के सम्पत्ति को अकेले खा रहे हो, मुझे बंटवारा नहीं दे रहे हो, कहते हुये अभद्र गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर नन्हेसिंह बैगा को जमीन में पटक कर उसके सीना में बैठकर गले व अन्य अंक को दबाकर हत्या कर दिया। दोनों भाइयों के बीच पूर्व में भी 03-04 बार जमीन बंटवारा की बात को लेकर काफी विवाद हो चुका था। जिस पर आरोपी मत्तेसिंह बैगा पिता गिरानीसिंह बैगा उम्र 40 वर्ष सकिन बोक्करखार थाना चिल्फी जिला कबीरधाम छ.ग. के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने से थाना तरेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक-03/2024 धारा 302 भा.द.वी. पंजीबद्ध कर आरोपी  मत्तेसिंह बैगा पिता गिरानीसिंह बैगा उम्र 40 वर्ष सकिन बोक्करखार थाना चिल्फी जिला कबीरधाम छ.ग. से विधिवत पूछताछ करने पर आरोपी मत्तेसिंह बैगा द्वारा अपने भाई नन्हे सिंह बैग का हत्या करना स्वीकार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप. निरीक्षक श्री चिंताराम देशमुख के कुशल नेतृत्व में थाना तारेगाँव जंगल पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा