पोड़ी,बोडला - कबीरधाम (छ.ग.) आरोपियों के विरुद्ध चौकी पोडी में अपराध क्रमांक-19/2024 धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की...
पोड़ी,बोडला - कबीरधाम (छ.ग.)
आरोपियों के विरुद्ध चौकी पोडी में अपराध क्रमांक-19/2024 धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की गई कार्यवाही
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव द्वारा नशे के रोकथाम तथा सभी प्रकार के अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर, अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय तिवारी एवं थाना प्रभारी बोडला श्री उमा शंकर राठौर के मार्गदर्शन में, चौकी प्रभारी उप. निरीक्षक त्रिलोक प्रधान के नेतृत्व में पोड़ी पुलिस टीम द्वारा मुखबीर के सूचना पर जुआ खेलते 07 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। जिसमें (1) नारायण श्रीवास पिता भागीरथी उम्र-40 साल, (2)श्रवण पूर्णा पिता गणपत उम-47 साल, (3) नंदकुमार चंद्रवंशी पिता जीवन उम्र-40 साल, (4) होलीराम चंद्रवंशी पिता मालचंद उम्र-42 साल, (5) रविकुमार चंद्रवंशी पिता दुर्गा प्रसाद उम्र-27 साल, (6) सालिकराम चंदवंशी पिता लच्छी उम्र-67 साल, (7) खेमलाल चंद्रवंशी पिता प्रकाश चंद्रवशी उम्र 18 साल सभी सा. मानिकपुर चौकी पोडी थाना बोडला जिला कबीरधाम को ग्राम मानिकपुर के स्कूल के सामने हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते गवाहों के समक्ष रेड कार्यवाही कर पकड़ा गया। जिनके जुआ फड से 52 पत्ती ताश की गड्डी एवं 4500/ रुपये नगदी रकम तथा 03 नग मोबाइल फोन कुल जुमला कीमती 24700/ रुपये को जप्त किया गया तथा आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक-19/2024 धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है