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पेन्शनर कल्याण निधि नियम के तहत पेन्शनर्स को इलाज हेतु 6 लाख 80 हज़ार रु आबंटित

  रायपुर. असल बात news.    राज्य के जरूरतमंद पेन्शनर्स को शासन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.पेंशनर कल्याण निधि के तहत यह सहा...

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 रायपुर.

असल बात news.  

 राज्य के जरूरतमंद पेन्शनर्स को शासन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.पेंशनर कल्याण निधि के तहत यह सहायता प्रदान की जा रही है. अभी योजना के तहत लगभग 4 लाख 62 रु स्वीकृत किया गया है जिसका 49 लोगों को फायदा मिलेगा.

संचालक कोष लेखा एव पेंशन श्री महादेव कावरे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि  पेन्शनर्स को इलाज और दवाओ हेतु वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24  लिये 6,80,496 रु की स्वीकृति दी गई हैं. नियम के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च का *दस हज़ार* रुपये और  निर्धारित गंभीर बीमारी जैसे कैंसर , हार्ट, न्यूरो , किडनी प्रत्यारोपण , जटिल नेत्र सल्य क्रिया हेतु राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पताल  और राज्य के चिकित्सालय , महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त तीन अस्पताल में इलाज हेतु *तीस हज़ार रुपये* की स्वीकृति दी जाती है. 

पेन्शनर कल्याण निधि नियम 1997* के तहत वर्ष 2022-23 हेतु 49 पेन्शनर को 4 लाख 62 हज़ार रुपये और वर्ष 2023-24 हेतु 25 पेन्शनर को 2 लाख 18 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा भी लंबित प्रकरण की समीक्षा की जा रही है.




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