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हितग्राही महिलाओं को दस्तावेज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर मिल सकती है पात्रता

    छत्तीसगढ़. असल बात न्यूज़.     महतारी वंदन योजना की पात्रता के लिए हितग्राही महिलाओं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को परेशान होने की जरूरत...

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 छत्तीसगढ़.

असल बात न्यूज़.  

 महतारी वंदन योजना की पात्रता के लिए हितग्राही महिलाओं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. राज्य शासन के द्वारा कई सारे डॉक्यूमेंटस,निर्धारित किए गए हैं जिनमें से कोई भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इस योजना के लिए पात्रता मिल सकती है.

 राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया से शुरू हो गई है. इसकी अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है. अभी लोगों में आशंका है कि इस योजना आवेदन भरने की प्रक्रिया बहुत जटिल है तथा इसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें दे पाना कठिन है. लोगों में आशंका है कि  इसके आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वह उपलब्ध नहीं होने की वजह से पात्र होने के बावजूद इसका फायदा नहीं मिलेगा.

 अभी लोगों के बीच इस तरह की चर्चा सरगर्म है कि इस योजना की पात्रता के लिए विवाह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है और अधिकांश महिलाओं के पास यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है. खासतौर पर उन महिलाओं की जिनकी शादी आज से 10 15 साल से अधिक समय से पहले हुई है उनके पास विवाह प्रमाण पत्र तो बिल्कुल नहीं है. तो इस वर्ग की महिलाओ को डर लग रहा है कि वे इस योजना का लाभ पाने से वंचित  चित्र रह जाएंगी.

 इस संबंध में राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ताजा सर्कुलर जारी किया गया है. इसमें महतारी वंदन योजना के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की स्पष्ट जानकारी दी गई है. संचालनालय के द्वारा यह प्रपत्र सभी जिले के कलेक्टर और महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों को भेज दिया गया है.

 इसके अनुसार महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी महिला के विवाहित होने की पात्रता की पुष्टि के लिए विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र,ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र किसी भी एक दस्तावेज को प्रस्तुत किया जा सकता है.

 संचालनालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि किसी भी महिला के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं होने पर उस विवाहित महिला के द्वारा स्व- घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है.

 हितग्राही विवाहित महिला को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर देना भी जरूरी है. हितग्राही का प मोबाइल नंबर नहीं होने पर उसे अपने राशन कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.