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कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में राजस्व, पुलिस अधिकारी और डीजे संचालकों की ली बैठक, नॉईस मीटर से होगी डीजे की चेंकिग, नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में होगी कड़ी कार्रवाई

 कवर्धा सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना स्तर पर डीजे संचालकों लेने के दिए निर्देश   कवर्धा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभ...

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 कवर्धा


सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना स्तर पर डीजे संचालकों लेने के दिए निर्देश  

कवर्धा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में राजस्व, पुलिस अधिकारी और डीजे संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि डीजे संचालकों द्वारा विभिन्न उत्सव पर्व में डीजे का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई बार तेज आवाज में डीजे का प्रयोग करने से लोकहित में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाए गए हैं। कलेक्टर ने राजस्व और पुलिस अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के अनुपालन में ध्वनि प्रदुषण के करने वालों पर कार्यवाही करें।

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने राजस्व और पुलिस अधिकारी को डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वाले संस्थाओं, दुकानदारों का नाम पता, दूरभाष नंबर की जानकारी रखने निर्देशित किया। बैठक में बताया गया कि कबीरधाम जिले में 120 पंजीकृत डीजे संचालक है। कलेक्टर ने थानावार डीजे संचालकों की सूची बनाने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि बिना परमिशन के कोई भी डीजे संचालित नहीं होना चाहिए। उन्होंने नॉईस मीटर से सभी डीजे की चेंकिग करने के निर्देश दिए। उन्होंने नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी थाना प्रभारियों को एसडीएम के साथ अपने-अपने थाना स्तर पर डीजे संचालकों की बैठक लेने के निर्देश दिए।


न्यायालय, स्कूल, हॉस्पिटल क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित


कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने कहा कि सभी डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि डीजे सिस्टम जीवकोपार्जन का साधन है, लेकिन अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों की परीक्षाओं तथा जनसामान्य की तकलीफ को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसीबल तथा औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसीबल निर्धारित किया गया है। शांत परिक्षेत्र जिसके अंतर्गत न्यायालय, स्कूल, हॉस्पिटल आते हैं, उन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित है।


प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करें


कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने शहर सहित जिले में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रेशर हॉर्न, मोडिफाईड सायलेंसर वाहन चालकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।


डीजे संचालक उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करें-कलेक्टर


कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने सभी डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंन जानकारी देते हुए बताया कि जागरूकता के तौर पर यह जानना जरूरी है कि साऊंड सिस्टम के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जिले के सभी डीजे संचालक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नियमों का पालन करते एक अच्छी परंपरा विकसित करें। सभी मिलकर एकजुटता के साथ नियम का पालन करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन सहित जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित थे