दुर्ग उक्त वाहन चालक पर न्यायालय द्वारा 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया स्टंट बाइकर्स लडके के द्वारा अपने अन्य युवा साथियों से अ...
दुर्ग
उक्त वाहन चालक पर न्यायालय द्वारा 6 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
स्टंट बाइकर्स लडके के द्वारा अपने अन्य युवा साथियों से अपील की गई कि इस प्रकार स्टंट करते हुए वाहन न चलाये यह स्वयं तथा दूसरो के लिए भी खतरनाक है
यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे वाहन चालक है तो उनका फोटो और वीडियों यातायात हेल्प नंबर 94791-92029 पर भेजे।
पुलिस अधीक्षक दुर्ग, श्री जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर एवं उप पुलिस अधीक्षक, यातायात श्री सतीष ठाकुर* के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा आम नागरिको के लिए यातायात से संबंधित शिकायत एवं सुझाव हेतु हेल्प लाईन नंबर जारी किया गया है जिस पर दिनांक 16 फरवरी की सायं को एक वाहन चालक सीजी 07 सीआर 1638 दो पहिया वाहन चालक के द्वारा मरोदा ओवर ब्रिज के आगे व्यस्तम मार्ग पर वाहन पर खडे होकर लापरवाहीपूर्वक होकर वाहन चलाते हुए वीडियो प्राप्त हुआ था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का वाहन के नंबर के आधार पर पतासाजी कर वाहन के मालिक को वाहन के साथ यातायात मुख्यालय बुलाकर वाहन को जप्त किया गया जिसे न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस न्यायालय द्वारा वाहन मालिक को 6 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त वाहन चालक से अन्य ऐसे वाहन चालक जो स्टंट करते हुए वाहन चालन करते है उन्हें ऐसी लापरवाही न करने हेतु अपील कराया गया क्योकि यह स्वयं तथा अन्य के लिए भी खतरनाक है