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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

  दुर्ग.  असल बात न्यूज़.  हत्या के प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने यहां आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. ...

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 दुर्ग.

 असल बात न्यूज़.

 हत्या के प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने यहां आरोपी को आजीवन कारावास तथा ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है. अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. न्यायालय ने विभिन्न कड़ियों से जुड़ी समस्त परिस्थितियों से मिले साक्षयों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध को सिद्ध पाया. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है.

 उक्त प्रकरण 3 जून 2021 का थाना पुलगांव के अंतर्गत का है. पुलिस को सूचना मिली कि कोलिहापुरी में किसी आदमी की मृत हालत में शरीर पड़ी है. मृतक की पहचान सुरेश कोठारी के फार्म हाउस में चौकीदार का काम करने वाले अजय कुमार यादव के रूप में हुई. मृतक के सीना,दाहिनी आंख के पास धार हथियार से चोट लगने का निशान पाया गया. विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस,आरोपी तक पहुंचने में सफल हुई और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

 न्यायालय ने सुनवाई और विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक साक्षयों की परिस्थितियों को अपने आप में पूर्ण पाया. न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने साक्षयों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ आरोपों को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है. न्यायालय के द्वारा आरोपी को  भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 


 प्रकरण मेंअभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी प्रदीप नेमा ने पैरवी की पर भी की.