पांडातराई, कबीरधाम छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषे...
पांडातराई, कबीरधाम
छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत कार्यवाही किया गया
श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एंव अति0 पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा. पु.से.),श्री पुष्पेन्द्र बघेल,एंव अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय तिवारी बोडला के दिशा निर्देशन मे थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय द्वारा थाना क्षेत्र मे लगातार अवैध जुआ सट्टा एंव आबकारी एक्ट व अपराधिक गतिविधियो के विरूध्द लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम मे मुखबीर सुचना पर दिनांक 24/04/2024 को ग्राम दशरंग पुर मे घेराबंदी कर मुखबीर के बताये हुलिया एंव नाम के व्यक्ति आरेापी - महेंद्र सिंह खांडेकर पिता आशाराम खांडेकर उम्र 37 साल साकिन दसरंग पुर थाना पांडातराई जिला कबीरधाम के कब्जे से 65 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 5850 रूपये एवम शराब बिक्री रकम 300 रूपये कुल जुमला 6150 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत विधिवत कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया।