Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


आबकारी विभाग कबीरधाम की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही आबकारी अधिकारी आशा सिंह के मार्गदर्शन में 85 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त

 कवर्धा 1. कायम प्रकरण - 02 2. गिरफ्तार आरोपी - 01 3. जप्त कुल मदिरा - 85 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब, बाजार मूल्य- 8500/- रुपए जप्त लहान 140 ...

Also Read

 कवर्धा



1. कायम प्रकरण - 02

2. गिरफ्तार आरोपी - 01

3. जप्त कुल मदिरा - 85 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब, बाजार मूल्य- 8500/- रुपए जप्त लहान 140 किलोग्राम, बाजार मूल्य- 7000/-


4. धारा -- 34(1) क, 34(2), 59(क) आब. एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण


       अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् माननीय आयुक्त आबकारी सह सचिव आर संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री जन्मेजय मोहबे तथा जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती आशा सिंह के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / धारण  के विरूद्ध आबकारी विभाग कबीरधाम के पंडरिया वृत्त प्रभारी श्री अभिनव आनंद बख्शी, गीता साहू, अभिनव रायजादा, रामानंद दीवान आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा


प्रकरण 01

1.जप्त मदिरा - *10 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब


2.बाजार मूल्य -  कच्ची महुआ शराब 1000/- रुपए


04/04/2024 को चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचनानुसार ग्राम विचारपुर तहसील पंडरिया थाना कुकदुर  में छापामार कार्यवाही करते हुए आरोपी रामाधीन मरावी के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी करने पर 10 बल्क लीटर कच्ची शराब महुआ बरामद कर जांच पश्चात् सीलबंद कर कब्जे आबकारी लेकर प्रकरण दर्ज किया गया  

आरोपी के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित धारा-34(1) ख एवं 34(2) के अन्तर्गत गैर जमानतीय प्रकरण दर्ज कर आरोपी की विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई ।


 प्रकरण 02


1.जप्त मदिरा - 75 लीटर  हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब

जप्त लहान - 140किलोग्राम


2.आरोपी : अज्ञात 


3.बाजार मूल्य -  कच्ची महुआ शराब 7500/- रुपए + महुआ लहन 7000/- रुपए कुल 14500/- रुपए 


आबकारी विभाग को सूचना मिली की ग्राम कोडवागोडन थाना कुकदुर में गांव के बाहर स्थित तालाब के पास अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है । सूचना की  पुष्टि होने पर टीम के साथ कोडवागोड़न पहुंचे एवं तालाब के आसपास झाड़ियों की तलाशी करने पर प्लास्टिक की जरीकेनो में कुल 75 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त किया गया। महुआ लाहन कुल मात्रा 140 किलोग्राम को जब्त किया गया एवं विधिवत महुआ लहन का नष्टिकरण किया गया अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क)(च), 34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है 


उक्त कार्यवाही में आरक्षक  

कमल मेश्राम, जगदीश सिंह उईके, इम्तियाज खान, सैनिक गजेंद्र धुर्वे, शेखर नाथ योगी, सुरेखा भारती, भावना मरावी, वाहनचालक डायमंड साहू का विशेष योगदान रहा