Durg तलवार बरामद गिरफ्तार आरोपीगण / अपचारी बालक (1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव (2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू न...
Durg
तलवार बरामद
गिरफ्तार आरोपीगण / अपचारी बालक (1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव
(2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू निवासी लकडी टाल के पास बैकुण्ठ धाम कैम्प 02 भिलाई
(3) मोह. समीर खान पिता स्व. मोह. आलताफ खान निवासी नंदनी रोड गौतम नगर साहू किराना स्टोर्स के पास खुर्सीपार भिलाई
(4) अपचारी बालक
मामले का विवरण इस प्रकार है कि मिलन चौक संतोषी पारा कैम्प 02 चंदू डिस्क वाले के सामने भिलाई मे दिनांक 21/06/2024 को हुई मारपीट एवं चाकूबाजी के आरोपी पता तलाश हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा थाना छावनी के मारपीट एवं चाकूबाजी के प्रकरण के आरोपीगणो के विरूद्ध स्वय रूचि लेते हुए कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी श्री हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 22/06/2024 को मुखबिर सूचना मिली बैकुण्ठ धाम के पास संतोष एवं करण नामक व्यक्ति संदेही होने की सूचना पर बैकुण्ठ धाम मे मिला नाम व पता पूछने पर अपना नाम (1) संतोष कुमार साव पिता स्व. बनवारी लाल साव (2) करण साव पिता विलोचन साव निवासी साहू लकडी टाल के पास बैकुण्ठ धाम कैम्प 02 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. होना बताये जिसको हिरासत मे लेकर पूछाताछ करने पर बताया कि दिनांक 21/06/2024 को सुबह के समय जो पुरानी रंजित बात को लेकर रजत एवं करन को जान से मारने की नियत से घर अंदर घुसकर धारदार चाकु से मारने स्वीकार किये एवं करण साव को देशी रिवालवर के संबंध मे पूछताछ करने पर बताये इसी माह 11 तारीख को उज्जैन जाना उज्जैन मे अज्ञात व्यक्ति से दस हजार रूपये मे खरीदना बताये । थाना छावनी के अपराध क्रमांक 287/2024 धारा 452, 294, 506 बी, 323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का आरोपी होने से गिरफ्तार किया गया । आरोपी (3) मोह. समीर खान पिता स्व. मोह. आलताफ खान (4) अपचारी बालक निवासी नंदनी रोड गौतम नगर साहू किराना स्टोर्स के पास खुर्सीपार भिलाई को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर दिनांक 21/06/2024 को हुए विवाद की बात को लेकर बदले की भावना से चाकू लेकर मारने जान से मारने कि नियत से चाकु लेकर मारना स्वीकार किये है । अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 288/2024 धारा 294, 506 बी, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का होना पाया गया । आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 452, 294, 506 बी, 327,323, 34 भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने से माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही मे छावनी पुलिस की तत्परता एवं सक्रियता के कारण किसी बडी घटना एवं जनहानि को रोका गया व घटना के कुछ ही घंटो के भीतर आरोपियो को घटना मे प्रयुक्त औजार के साथ धर दबोचा गया ।
उक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक वरूण देवता , उप निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह, सउनि उदय शंकर झा, प्र.आर. जसपाल सिंह, आरक्षक संजय सोनी, आकाश तिवारी, त्रिलोक नाथ भाटी, धर्मेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही है