भिलाई भिलाईनगर। अपील समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रमुख बिन्दु में प्रथम प्रोजेक्ट आटो मोबाईल्स् प्रा.लि. एवं द्वितीय अपील भिलाई आटो मोबाईल्...
भिलाई
भिलाईनगर। अपील समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रमुख बिन्दु में प्रथम प्रोजेक्ट आटो मोबाईल्स् प्रा.लि. एवं द्वितीय अपील भिलाई आटो मोबाईल्स् प्रा.लि. की तरफ से भागीदार गुलाबचंद जैन उपस्थित हुए उनका पक्ष समिति के सदस्यो द्वारा सुना गया। उसके साथ ही प्रकरण के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया की अपील समिति के सदस्यो को प्रकरण से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी महसूस हुई। उसके संबंध में वांछित जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में आगामी तिथि पर सुनवाई पश्चात निर्णय किया जायेगा।
तृतीय अपील विनय शर्मा स्वच्छता निरीक्षक जगदलपुर द्वारा आवेदन को अपील समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई करते हुए अपील समिति ने बताया की अपीली प्रकरण नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 403 के अंतर्गत अपीली समिति को 35 बिन्दुओ पर सुनवाई का अधिकार दिया गया है। विनय शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन से संबंधित जो विषय वस्तु है, वह शासन द्वारा अधिकृत 35 बिन्दुओ के अंतर्गत नहीं आता है। इस हेतु प्रकरण सुनवाई में ग्राह नहीं की गई।
अपीली समिति में प्रमुख रूप से महापौर नीरज पाल, अपीली समिति सदस्य नेता प्रतिपक्ष भोज राज (भोजू), रविशंकर कुर्रे, श्रीमती अंजू सिन्हा, राजेन्द्र कुमार, निगम का पक्ष रखने भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, सहायक अधीक्षक दशरथ राम ध्रुव, संतोष पाण्डेय, स्थापना अधीक्षक बसंत देवांगन, विधि सहायक सुनील जोशी, सचिव शरद दुबे, गेंदराम सिन्हा, देवराज सिंह राजपूत नरेंद्र, रामटेके आदि उपस्थित रहे।