जिनेवा। स्विटजरलैंड की अदालत ने शुक्रवार को भारतीय मूल के अरबपति हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को अपने घरेलू कामगारों का शोषण करने का दो...
जिनेवा। स्विटजरलैंड की अदालत ने शुक्रवार को भारतीय मूल के अरबपति हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को अपने घरेलू कामगारों का शोषण करने का दोषी पाते हुए चार से साढ़े चार साल की जेल की सजा सुनाई. हालांकि, मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया.
भारतीय मूल के व्यवसायी प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ आरोपों में जिनेवा में अपने आलीशान झील किनारे विला में काम करने वाले अधिकांश अशिक्षित भारतीयों के पासपोर्ट जब्त करना शामिल था. हिंदुजा दंपत्ति ने घर पर बैंकों में कामगारों को स्विस फ़्रैंक नहीं बल्कि भारतीय रुपए में भुगतान किया, जिसका वे उपयोग नहीं कर सकते थे.
वकीलों ने कही अपील की बात
चारों लोग सजा सुनाते समय जिनेवा में अदालत में उपस्थित नहीं थे, हालांकि, पांचवां प्रतिवादी – परिवार का व्यवसाय प्रबंधक नजीब ज़ियाज़ी – उपस्थित था. उसे 18 महीने की निलंबित सजा मिली. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि वे अपील करेंगे.
अदालत ने कहा कि चारों लोग श्रमिकों का शोषण करने और अनधिकृत रोजगार प्रदान करने के दोषी हैं, जैसे कि उन्हें बहुत कम स्वास्थ्य लाभ देना और स्विट्जरलैंड में ऐसी नौकरियों के लिए दसवें हिस्से से भी कम वेतन देना. इसके अलावा घरेलू कामगारों को विला से बाहर जाने से भी रोक दिया और उन्हें अन्य बातों के अलावा बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया.
पति-पत्नी को साढ़े चार की सजा
प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल को प्रत्येक को 4 1/2 साल की सजा मिली, जबकि उनके बेटे अजय और उनकी पत्नी नम्रता को प्रत्येक को चार साल की सजा सुनाई गई. मुकदमा 10 जून को शुरू हुआ था. पिछले हफ्ते अदालत में यह सामने आई कि परिवार ने वादी के साथ एक अज्ञात समझौता किया था. जिनेवा के अभियोजकों ने शोषण, मानव तस्करी और स्विस श्रम कानूनों के उल्लंघन सहित कथित अवैध गतिविधि के लिए मामला खोला.