Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

ब्रेकिंग :

latest

Breaking News

Automatic Slideshow


दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 01 जुलाई से लागू होने जा रहा

   नई दिल्ली .  असल बात न्यूज़.  देश में दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 01 जुलाई से लागू होने जा रहा है. भारत...

Also Read

 


 नई दिल्ली .
 असल बात न्यूज़. 


देश में दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 01 जुलाई से लागू होने जा रहा है.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया है जो अब लागू होने जा रहा है.

इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य बेईमान तत्वों के धोखाधड़ी वाले सिम स्वैप/प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, एक विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से, यदि सिम स्वैप/प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिनों की समाप्ति से पहले विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के लिए अनुरोध किया गया है, तो विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) आवंटित नहीं किया जाएगा।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।