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पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर दुर्ग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नये कानून के विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है

दुर्ग   आज दिनांक को  भारती आर्यवेद मेडिकल कॉलेज पुलगांव में भारतीय न्याय संहिता विषय एवं यातायात नियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया ...

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दुर्ग







 

आज दिनांक को  भारती आर्यवेद मेडिकल कॉलेज पुलगांव में भारतीय न्याय संहिता विषय एवं यातायात नियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

 

 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून को बदल कर भारतीय न्याय संहिता पूर्ण रूप से हो जाएगा लागू


          भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित तीन नवीन आपराधिक कानून 01 जूलाई 2024 को लागू होने के पूर्व *पुलिस अधीक्षक दुर्ग, श्री जितेन्द्र शुक्ला* के द्वारा जिले के शासकीय एवं अशासकीय कॉलजो में तीन नवीन अपराधिक कानून के प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए दुर्ग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देने पर आज दिनांक को भारती आर्यवेद मेडिकल कॉलेज पुलगांव के सभा गृह में 01 दिवसीय नवीन भारतीय न्याय संहिता एवं यातायात नियम विषय पर कार्यशाला आयोजन किया गया। 


      *जिसमें पुलगांव थाना प्रभारी श्री पुष्पेंद्र भट्ट* द्वारा  पीपीटी के माध्यम से बताया गया कि नवीन भारतीय न्याय संहिता आम जनता को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है जिससे आम जनता एवं पीडित को न्याय मिलने में विलंब न हो और इसके अंतर्गत पुलिस एवं न्यायालय के लिए भी समय निर्धारित किया गया है नये कानून के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित अपराध के लिए अलग अलग क्लीरिफिकेशन करते है परिभाषा को एकजाई किया गया है जिसमें बच्चो की परिभाषा दी गई है कि बच्चा कौन है महिलाओं से संबंधित अपराधों में दण्ड का प्रावधान करते हुए महिलाओं से संबंधित अपराधो को कठोर बनाया गया है। किसी भी अपराध में गवाह का फोटो एवं वीडियोग्राफी की जायेगी जिसे न्यायालय मे मान्य होगा जिससे पीडित को न्याय मिलने में आसानी होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कही अपराध होता है और आप वहां उपस्थित नहीं है उस स्थिति में आप जहा कही भी हो वही नजदीकी थाना से एफआईआर करा सकते है एफआईआर करना पुलिस का दायित्व है वह इनसे इंकार नहीं करेगा साथ ई एफआईआर के अंतर्गत आप घर में चोरी या घटना दुर्घटना होती है तो आप रजिस्टेड ई मेल के माध्यम से पुलिस के रजिस्ट्रेड ई मेल या वाट्सअप के माध्यम से सूचना भेज सकते है और तीन दिवस के भीतर अंदर संबंधित थाने में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

  

       कार्यशाला में उपस्थित में *सहायक उप निरीक्षक (यातायात) श्री राजमणि सिंह* द्वारा बढती सडक दुर्घटनाओं को रोकने एवं मृत्यु दर में कमी लाने हेतु बताया गया कि जिस प्रकार आप मोबाईल की सुरक्षा के लिए कव्हर लगाते है उसी प्रकार दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने ताकि अचानक किसी सडक दुर्घटना के शिकार होते है तो हेलमेट आपके सर को सुरक्षित रखता है उसी प्रकार चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाये किसी प्रकार के नशे का सेवन कर वाहन न चलाये और एक छात्र अपने स्कूल/कॉलेज में जिस प्रकार अनुशासन में रहता है उसी प्रकार सडक में भी अनुशासन में रहकर वाहन चलाये।  


       आज के इस कार्यशाला में डॉ मानस रंजन  प्रिंसिपल, डॉ अमिया भोंसले, डॉ अंचल चंद्राकर, डॉ रामनारायण पटेल, डॉ दीप्ति, डॉ निहारिका, डॉ रश्मि पुलगांव थाना एवं यातायात विभाग के स्टॉफ तथा मेडिकल कॉलेज के 300 छात्र/छात्राएं व शिक्षकगण उपस्थित रहें