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उपभोक्ताओ को मिलने वाली वारंटी पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जाहिर की चिंता कहा,वारंटी अवधि संबंधी उपभोक्ता शिकायतों का सक्रिय और त्वरित गति से समाधान किया जाना चाहिए

मुख्य आयुक्त, सीसीपीए ने सभी कंपनियों द्वारा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देने पर वि...

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मुख्य आयुक्त, सीसीपीए ने सभी कंपनियों द्वारा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देने पर विशेष बल दिया

 नई दिल्ली .

असल बात न्यूज़.    

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इस बागपत चिंता शुरू की है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर उपभोक्ताओं को वारंटी, निर्माण की अवधि से दी जानी चाहिए, स्थापना की अवधि से दी जानी चाहिए अथवा खरीद की तारीख से दी जानी चाहिए. प्राधिकरण ने इस हेतु  इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण कंपनियों के साथ वारंटी संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. प्राधिकरण के द्वारा चिंता जताई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माताओं की नीतियों के अनुसार वारंटी अवधि खरीद की तिथि से दी जाती हैन कि स्थापना की तिथि सेइसलिए उन उपकरणों की वारंटी अवधि कम हो जाती है. या चिंता जनक की स्थिति इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता, उत्पाद का उपयोग केवल अपने परिसर में उनके स्थापित होने के बाद ही शुरू कर सकते हैं


इस बैठक की अध्यक्षता सीसीपीए की मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे ने की और इसमें रिलायंस रिटेलएलजीपैनासोनिकहायरक्रोमा और बॉश सहित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत मुख्य आयुक्त श्रीमती खरे के संबोधन से हुईजिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर तीन मुख्य बिंदुओं पर रोशनी डाली। पहलाउपभोक्ता को वारंटी अवधि के आरंभिक बिंदु के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के बाद वारंटी के विवरण के बारे में पता चले। दूसराकंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाता है। तीसरावारंटी अवधि संबंधी उपभोक्ता शिकायतों का सक्रिय और त्वरित गति से समाधान किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 2(9) के तहत परिभाषित उपभोक्ता अधिकारों मेंवस्तुओंउत्पादों या सेवाओं की गुणवत्तामात्राक्षमताशुद्धतामानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार शामिल हैताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।

बैठक के दौरानइस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आम तौर पर दो श्रेणियों के होते हैं - ‘प्लग-एन-प्ले’ उत्पाद जैसे आयरन प्रेसमाइक्रोवेव आदि, जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे उत्पाद जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जैसे एयर कंडीशनररेफ्रिजरेटर आदि।

बैठक के दौरान वारंटी अवधि की गणना करने की तिथि के रूप में स्थापना की तिथि रखने की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्तइस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि इस व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय ढ़ूंढे जा सकते हैं।

उपभोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को अग्रसक्रिय तरीके से संबोधित करने के लिए कंपनियों के बीच आम सहमति थी। सभी कंपनियों से अनुरोध किया गया कि वे 15 दिनों के भीतर अपने विचार भेजें।