भिलाई भिलाईनगर। जोन क्रमांक 4 अंतर्गत हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि पर देवांगन होटल के संचालक द्वारा अतिक्...
भिलाई
भिलाईनगर। जोन क्रमांक 4 अंतर्गत हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि पर देवांगन होटल के संचालक द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। आयुक्त नगर निगम भिलाई के पास मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था। जोन के राजस्व अधिकारी तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौके पर पहुंच कर देवांगन होटल को खाली कराकर जगह को रिक्त किया गया। कार्यवाही के दौरान होटल के संचालक के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे थाना जामुल प्रभारी के साथ पुलिस बल द्वारा हटाया गया।
पत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि मेसर्स पाॅलीब्रान्ड इंसुलेशन प्राईवेट लिमिटेड प्लाट क्रं. 37/ए-बी-सी के आस पास की ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। आस पास के व्यापारी प्रतिष्ठानो द्वारा भी धीरे धीरे अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। वहां पर अलग से शेड व रूम बनाकर जगह को घेर लिए थे। जिसे नगर निगम का तोडू दस्ता पुलिस के मौजुदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इसी दौरान शिकायत मिली थी कि जोन क्रमांक 3 अंतर्गत सियान सदन के बगल के हिस्से में नवउदय विद्यालय द्वारा दरवाजा खोल कर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था, उसे भी हटाया गया।
कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी छावनी, थाना प्रभारी जामुल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के अधिकारी एवं, भिलाई निगम के जोन 4 राजस्व अधिकारी बाल कृष्ण नायडू, जोन 3 के राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता सहित दल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।