रायपुर . असल बात न्यूज़. यहां न्यायालय ने हत्या करने के दो आरोपियों को दोषसिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा...
रायपुर .
असल बात न्यूज़.
यहां न्यायालय ने हत्या करने के दो आरोपियों को दोषसिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में रहे हैं.स्पेशल जज अंडर एसी एसटी एक्ट रायपुर के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.
इस प्रकरण में 8 दिसंबर 2023 को अपराध कायम हुआ. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला इस प्रकार है कि ग्राम गिरोला थाना अभनपुर जिला रायपुर में आरोपियों हेमलाल साहू और प्रमोद यादव ने चाकू से प्राण घातक मारपीट करते हुए गिरधारी रात्रे की सा आशय और मृत्यु कारित कर दिया और हत्या के साक्षय को छिपाने मृतक के शव को शीतला मंदिर के पीछे नरवातला में फेंक दिया. हत्या में प्रयुक्त चाकू को तालाब के पास छिंद पेड़ में छुपा कर साक्षय का विलोपन करने की कोशिश की गई. गांव के लोगों ने आरोपियों को घटना के दिन मृतक के साथ देखा था. पुत्र के नहीं मिलने पर प्रकरण में मृतक के पिता ने शाम को समीप के थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. गांव में तालाब के किनारे पानी में शव मिला था जिसकी पहचान मृतक के रूप में की गई. पेट पीठ व अन्य जगहों पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का निशान पाया गया था.
बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अभियोजन का मामला पूर्णता पारिस्थिति जन्य साक्षयों पर आधारित रहा.
न्यायालय के समक्ष मृतक के पिता नोहर रात्रे ने साक्षर देते हुए बताया कि आरोपीगण हमारी जाति के नहीं है. आरोपी गणों का उसके पुत्र के साथ पूर्व में लड़ाई झगड़ा हुआ था. इसलिए आरोपी उससे रंजिश रखते थे. एक आरोपी की बहन ने न्यायालय में प्रति परीक्षण में बयान में बताया कि मृतक घटना के पहले रात में उनके घर आया था. झगड़ा झंझट के कारण गिरधारी ने उसके भाई को मारने का प्रयास किया. एक अन्य साक्षी ने न्यायालय को बयान देते हुए बताया कि आरोपियों से उन लोगों ने गिरधारी रात्रे के बारे में पूछा था और उन्हें बोला था कि तुम्हारे साथ गिरधारी शराब पीने बैठा हुआ था तो आरोपियों ने कह दिया कि उसके बाद में वे सब अपने-अपने घर चले गए थे.
न्यायालय में 270 पाए जाने पर आरोपियों को भारतीय दंड सरिता की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास और दो दो हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई है.
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निलेश ठाकुर ने पेरवी की.