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स्कूल खुलने के पहले स्कूली बसों का परीक्षण,98 स्कूल बसो की जांच में 11बसो में खामियां पाई गई, जिन बसों की जांच नहीं हो सकी है उनको सड़कों पर रोक कर की जाएगी जांच

  भिलाई दुर्ग . असल बात न्यूज़ .     अब स्कूल खुलने जा रहे हैं उसके पहले यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग दुर्ग ने स्कूली बसों के लिए फिट...

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भिलाई दुर्ग .

असल बात न्यूज़ .    

अब स्कूल खुलने जा रहे हैं उसके पहले यातायात पुलिस दुर्ग और परिवहन विभाग दुर्ग ने स्कूली बसों के लिए फिटनेस की जांच की.सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार छात्र- छात्राओं के सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में कुल 90 बेसन का परीक्षण किया गया जिसमें 11बसों का फिटनेस सही नहीं पाया गया. जिन बसों में कमियां पाई गई है उनसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटकर समन शुल्क वसूल किया गया. 15 शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा अपनी बसों का परीक्षण कराया गया.

 स्कूली छात्र/छात्राओ के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार स्कूल बसों की  जांच शिविर का आयोजन किया गया. विभाग के द्वारा बताया गया है कि 15 शैक्षणिक संस्थान के 98 स्कूल बसो की जांच की गई जिसमें 11बसो में खामियां पाई गई. जिन स्कूलों की बसें,शिविर मे नहीं आयी है उन्हें सड़क मे रोक कर चेक किया जायेगा और खामी पायी जाने पर कार्रवाही की जायेगी. वहीं वाहन चालको का निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ परीक्षण किया गया!

        माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार  जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर तथा  सतीष ठाकुर,उप पुलिस अधीक्षक (यातायात),श्री एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज  यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का जांच शिविर का आयोजन किया गया।

 जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा , बिना वायपर 03, बिना ब्रेक लाइट 01, बिना वर्दी 05, ख़राब टायर 01, बिना बेच बिला 01 कुल 11 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 5500 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौरान पायी गयी खामियां को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया। 

       तत्पश्चात  सदानंद बिन्दराज, सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक एवं  विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दी गई ।

       उक्त वाहन परीक्षण के दौरान  विष्णु ठाकुर,  शशिकांत बंजारे , उप निरीक्षक परिवहन, जमील चौहान,लोकेश पाटिल,  परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से  चंद्रकांत कोसरिया निरीक्षक यातायात , सुशील पाण्डेय, मदन साहू, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, मिथलेश देवांगन यातायात प्रथम वहानी के वाहन शाखा विभाग से तारकेश्वर सिंह बृज नाथ तिवारी सहायक उप निरीक्षक  द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया।

       साथ ही ज़िला स्वास्थ विभाग के द्वारा वाहन चालको का निःशुल्क स्वास्थ एवं नेत्र परीक्षण किया गया जिसमे 35 वाहन चालको का चश्मा लगाने सलाह दिया गया!