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चिल्फी पुलिस द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चिल्फी, कबीरधाम अपराध क्र.- 27/24  धारा- 20(ख )(ii)(ख ) NDPS एक्ट आरोपी के कब्जे से 11.730 कि.ग्रा. गांजा, एक वीवो मोबाइल, घटना में प्रयुक्त...

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चिल्फी, कबीरधाम


अपराध क्र.- 27/24  धारा- 20(ख )(ii)(ख ) NDPS एक्ट

आरोपी के कब्जे से 11.730 कि.ग्रा. गांजा, एक वीवो मोबाइल, घटना में प्रयुक्त वाहन SP sine मो.सा.कुल कीमती 2,30,000 ₹ किया गया जप्त

गिरफ्तार आरोपी - अनुज विश्वकर्मा पिता मुन्ना विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष पता LIG 386 धन्वंतरि नगर जबलपुर (म.प्र.) एवं एक विधि से संघर्षरत  बालक

विवरण- पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार(भा. पु. से.),श्री पुष्पेंद्र बघेल (रा. पु. से.)द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों थाना/ चौकी प्रभारी को नशे का तस्करी करने वाले तस्करों की पताशाजी कर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारीयों की टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में लगातार सूचना संकलन कर नशे का अवैध तस्करी करने वाले के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है.

          इसी तारतम्य  में दिनांक 17.07.2024 को थाना चिल्फी पुलिस को सूचना प्राप्त हुयी कि एक स्लेटी रंग के एस पी साइन मो. सा. में दो व्यक्ति गांजा रखकर कवर्धा चिल्फी के रास्ते मंडला (म. प्र.) की तरफ जा रहे है. जिस पर वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा डीएसपी नक्सल सतीश धुर्वे, थाना प्रभारी चिल्फी उमाशंकर राठौर को सूचना कि तस्दीक कर आरोपीयों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना चिल्पी पुलिस टीम द्वारा NH-30 आबकारी चेक पोस्ट के पास नाकाबंदी कर चेकिंग किया जा रहा था चेकिंग दौरान मूखबीर के बताए अनुसार दो व्यक्ति स्लेटी रंग की मोटरसाइकिल में घाटी की तरफ से आते दिखा,जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया. पूछताछ पर अपना नाम अनुज विश्वकर्मा पिता मुन्ना विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष पता LIG 386 धन्वंतरि नगर जबलपुर (म.प्र.) एवं एक विधि से संघर्षरत  बालक  होना बताये. पुलिस टीम द्वारा आरोपी के तलासी लेने पर एक पिट्ठू बैग में रखा हुआ  मादक पदार्थ गांजा 11.730 कि.ग्रा., एक मोटर साईकल, वीवो कंपनी का मोबाइल कुल कीमती 2,30,000₹ बरामद हुआ जिसे जप्त  किया जाकर आरोपी को NDPS एक्ट की धारा 20(ख )(ii)(ख)के तहत गिरफ्तार किया गया..एवं आरोपी को रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल एवं नाबालिक बालक को बाल न्यायालय पेश कर संप्रेषण गृह भेजा गया.

                 उक्त कार्यवाही में निरी. उमाशंकर राठौर, उ.नि राजेश्वर सिंह , प्र. आर. गोकुल सोनकर, आर. गंगा धुर्वे, आंसू तिवारी, अजय चंद्रवंशी, पप्पू पनागर,सुनील मेरावी, पंकज यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा