दुर्ग . असल बात न्यूज़. लात घुसे और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा...
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असल बात न्यूज़.
लात घुसे और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है.
यह प्रकरण मार्च 2022 का आरक्षी केंद्र भिलाई तीन के अंतर्गत का है. अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पीड़ित हथखोज निवासी सममलाल गबेल उस दिन रात में लगभग 8:00 बजे समीप की दुकान में गुटखा खरीदने गया था.उसी समय आरोपी आए और गंदी गंदी गालियां देते हुए उस पर लात घुसे चाकू से हमला कर दिया. मामले में पीड़ित के भाई के द्वारा स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पीड़ित को उपचार के लिए सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया था. घटना में पीड़ित को गंभीर चोट आई थी जिसे चिकित्सकों ने ऐसी चोट बताया जिस से किसी भी मृत्यु हो जाना संभव था . न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ दोष सिद्ध पाया.
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अपराध में 7 साल के कठोर कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.
प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की.