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रायपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत थाना मंदिर हसौद और अभनपुर में मामला दर्ज

  रायपुर   असल बात न्यूज़.   नए अपराधिक कानून के तहत आज यहां पहला अपराध मंदिर हसोद थाने में दर्ज किया गया है. यह अपराध गाली गलौज और जान से म...

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रायपुर  

असल बात न्यूज़.  

नए अपराधिक कानून के तहत आज यहां पहला अपराध मंदिर हसोद थाने में दर्ज किया गया है. यह अपराध गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का है.पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था। अभी गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने के मामले में यह अपराध , भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2) (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में थाने में प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध यह अपराध कायम किया गया है.

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज  कर जांच किया गया है।  सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा दिनांक 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है की सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में  ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।

थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु की सूचना दर्ज की गई है.सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा दिनांक 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है की सूचना पर मर्ग  धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में  ली गई