रायपुर. राज्य के आबकारी विभाग ने आबकारी नीति 2024-25 में बदलाव के बाद अब नए सिरे से देशी/विदेशी शराब की कीमत तय करने के लिए ऑफर रेट आमंत्र...
रायपुर. राज्य के आबकारी विभाग ने आबकारी नीति 2024-25 में बदलाव के बाद अब नए सिरे से देशी/विदेशी शराब की कीमत तय करने के लिए ऑफर रेट आमंत्रित किया है. ऑफर रेट का टेंडर गत 11 जुलाई को जारी हुआ. ऑफर रेट भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है. 29 जुलाई को सुबह 11 बजे रेट ऑफर खोला जाना तय हुआ है. इसके पहले आबकारी विभाग ने विदेशी मदिरा विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाइयों को रेट ऑफर आमंत्रित करने से पहले प्री बिड मंत्रणा के लिए शुक्रवार 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे आमंत्रित किया है.
आबकारी विभाग की आयुक्त आर. संगीता के हस्ताक्षर से जारी हुई इस आम सूचना के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में नवा रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय जीएसटी भवन में शराब निर्माता कंपनियों के जुटने की संभावना जताई जा रही है. विभाग के जानकार बताते हैं कि प्री बिड मंत्रणा में विभाग उन्हें शराब की कीमत में बिक्री का ऑफर देगा. यदि उससे कम में बिक्री में कोई कंपनी शराब की आपूर्ति करने को तैयार होती है, तो ऑफर रेट के मुताबिक उसकी शराब खरीदी जाएगी. यहां सीधे विभाग द्वारा शराब निर्माता कंपनियों से शराब की आपूर्ति के लिए रेट ऑफर देने की तैयारी है.
इसके पूर्व शराब निर्माता कंपनियों और सरकार के बीच एक एफएल-10 ए बी लाइसेंसधारक होता था, जो कंपनियों से शराब खरीदकर सरकार को बेचता था. अब सरकार ने इस एफएल 10 ए, बी लाइसेंसकर्ता को हटा दिया है. यहां सरकार की मंशा है कि एफएल-10 धारक बिचौलिए का काम करते थे. किंतु रेट ऑफर में जिस रेट में शराब की खरीदी होगी, उसमें लाइसेंस ड्यूटी व गोदाम शुल्क लगाकर दुकानों में सीधे सप्लाई कर सकेगी, इससे भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी की गुंजाइश नहीं रहेगी. यही वजह है कि सरकार ने गत 19 जून को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर ढाई माह पूर्व बनाई अपनी ही नीति को बदल दिया.