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विधायक के पति और समर्थकों पर आदिवासी पत्रकार के अपहरण और मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज

  बालोद । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरुर नगर में कांग्रेस विधायक के पति पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आदिवासी पत्रकार के अपहर...

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 बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरुर नगर में कांग्रेस विधायक के पति पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक आदिवासी पत्रकार के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित ने अपहरण कर विधायक कार्यालय ले जाने और जातिगत गालियां देकर बुरी तरह से पिटाई का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है. यह मामला गुरुर थाना क्षेत्र का है.

बता दें कि संजारी बालोद कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा के पति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले भाजपा महिला पार्षद की शिकायत पर गुरुर नगर की आठ लोगों के साथ पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के खिलाफ दर्ज धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत दर्ज मामला शांत भी नहीं हुआ था. अब एक पत्रकार की रिपोर्ट पर गुरुर पुलिस ने भैय्याराम सिन्हा सहित पांच लोगों पर धारा 191(2), 296, 115(2), 351(2)(3), 140(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

घटना की शुरुआत 12 जुलाई को होती है, जब गुरुर नगर में प्रशासन ने 43 निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को अवैध करार देते हुए बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान कांग्रेस की विधायिका संगीता सिन्हा, उनके पति पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा और स्थानीय व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे. यह मामला तनावपूर्ण हो गया, जब कुछ महिलाएं भाजपा महिला पार्षद कुंती सिन्हा के घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगीं. इस घटना के बाद कुंती सिन्हा ने गुरुर थाने में चार नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई.

मामले की शिकायत के बाद भी जब लगभग 1 सप्ताह बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो जिले के दौरे पर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आए. उनसे महिला पार्षद ने मामले की शिकायत की. जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने को लेकर डिप्टी सीएम के निर्देश पर गुरुर थाना टीआई को निलंबित कर दिया गया.

मामले की जांच शुरू होती ही भाजपा महिला पार्षद की शिकायत पर चार नामजद लोगों के खिलाफ धारा 333, 296, 115 (2), 351(2), 191(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया है और विवेचना के बाद पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के अलावा चार लोगों का नाम जोड़ मामले में आरोपी बनाया गया. जिसके बाद 26 जुलाई को थाना से नोटिस जारी कर 27 जुलाई को थाना में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. जहां भैय्याराम सिन्हा को नए कानून के अनुसार थाना में शपथ पत्र भरवा कर उन्हें छोड़ दिया गया.

मामले में अपने पति को आरोपी बनाए जाने के बाद विधायक संगीता सिन्हा 28 जुलाई को गुरूर थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ दर्ज शिकायत के विरोध में करीब 4 घंटे तक थाने में धरना दिया. और जब भाजपा महिला पार्षद को घर से घसीटकर सड़क पर पटका जा रहा था, तो बीच-बचाव करने आए पार्षद के दामाद को घसीटने वाली महिला ने पार्षद के दामाद के खिलाफ धक्का-मुक्की और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया. सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने दो दिन बाद शिकायत वापस लेने कोर्ट में अपना आवेदन भी पेश कर दिया है.

पत्रकार का अपहरण और मारपीट

वहीं इस मामले की खबर शेयर करने पर स्थानीय पत्रकार विनोद नेताम का अपहरण किया गया और उनकी पिटाई की गई. पीड़ित विनोद नेताम ने बताया कि पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा के लोग गुरुर नगर के होटल में जबरदस्ती कार में डालकर विधायक कार्यालय लेकर गए, जहां पहले से मौजूद पूर्व विधायक भैय्याराम सिन्हा सहित उनके लोगों द्वारा मारपीट जातिगत गाली और जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने गुरुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दी है.

मामले में गुरुर पुलिस ने विनोद नेताम की शिकायत पर पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा के अलावा 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में पत्रकार की पत्नी ने भी थाने में एक लिखित आवेदन दिया कि पूर्व विधायक के दो लोग उनके घर पहुंचे और गाली गलौच, जातिगत गालियां भी दी है उसके समर्थन में रात 10 बजे तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग भी थाने में डटे रहे हैं. इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है. इधर इस पूरे मामले के बाद विधयाक संगीता सिन्हा देर रात एसपी से मिलने कंट्रोल रूम पहुंची थीं.

मामले में एडिशनल एसपी अशोक जोशी ने बताया कि विनोद नेताम के शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. विनोद नेताम की पत्नी ने भी शिकायत की है उसकी भी जांच जारी है. सभी एंगल से जांच जारी है जो भी तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी.