भिलाई भिलाईनगर। जोन क्रं. 1 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत बटालियन के समीप संचालित मदिरा दुकान के अहाता से प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक पर कार्...
भिलाई
भिलाईनगर। जोन क्रं. 1 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत बटालियन के समीप संचालित मदिरा दुकान के अहाता से प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक पर कार्यवाही की गई। डिस्पोजल, गिलास जप्त किया गया, दाण्डिक शुल्क के रूप में 1000 रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। अन्य 8 स्थानो छोटे व्यापारियो से 700 रूपये वसूला गया कुल 1700 रूपये वसूला गया। आहाता संचालक को प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल, गिलास उपयोग बंद करने का निर्देश दिया गया। सिंगल युज प्लास्टिक बेचने वाले एवं उपयोग करने वाले दोनो अर्थदण्ड के भागीदार होगें। निगम भिलाई की कार्यवाही जुनवानी मार्केट के साथ-साथ अन्य जगहो पर अभी जारी है।
नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बार-बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदारो द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। निगम द्वारा प्लास्टिक की जप्ती एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही लगातार किया जा रहा है। सिगल युज प्लास्टिक के कारण नालियाॅ जाम हो रहीं है। जमीन के अंदर भी वर्षो तक दबे रहने के बाद भी प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। यह अपने चारो तरफ की भूमि को भी खराब कर देता है। खाने का सामान सिंगल युज प्लास्टिक में फेकने से जानवर खा लेते है, उनका पेट फूल जाता है, तकलिफ से मर भी जाते है। सिंगल युज प्लास्टिक प्रकृति के लिए, मानवता के लिए खतरनाक है। यह शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित है।
कार्यवाही के दौरान जोन के राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, बालकृष्ण नायडू, अनिल मेश्राम, राजस्व निरीक्षक शंशांक शेखर सिंह, अंजनी सिंह, तोडफोड़ दस्ता के सदस्य आदि उपस्थित रहे।