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अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना, दशरंगपुर पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके पिता को किया सुपुर्द, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

 दशरंगपुर,कबीरधाम                  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में एक नाबालिग पीडिता उम्र 16 वर्...

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 दशरंगपुर,कबीरधाम           

      मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में एक नाबालिग पीडिता उम्र 16 वर्ष 02 माह को अज्ञात आरोपी दिनांक 30.03.2024 के रात्रि 12:00 बजे करीबन बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 135/2024 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध दिनांक 08.04.2024 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्रकरण महिला संबंधी अपराध एवं नाबालिग पीडिता का होने से प्रकरण गंभीर अपराध का हो जाने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा पीडिता एवं आरोपी का हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार(भा.पु.से.) एवं श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री प्रतीक चतुर्वेदी (रा.पु.से.) कबीरधाम के मार्गदर्शन पर 16 वर्ष 02 माह की पीडिता को  जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से बरामद किया गया जिससे पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को आरोपी सोहन निषाद पिता परदेशी निषाद उम्र 20 वर्ष निवासी इंदौरी थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ ग के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताई। प्रकरण में धारा 366, 376(2)n भादवि, 6 पास्को एक्ट जोडी गई तथा आरोपी सोहन निषाद को दिनांक 20.07.2024 को  गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.07.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया। 

 उपरोक्त कार्यवाही में चौकी दशरंगपुर उपनिरीक्षक अरविन्द साहू,  उपनिरीक्षक गुरविंदर संधू,  सउनि संदीप चौबे, प्र.आर. संजय गुप्ता, आरक्षक मनोज लहरे, महिला आरक्षक रोहणी साहू का विशेष योगदान रहा है