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ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग न करें"- यात्रियों से अपील

  *आरपीएफ़ द्वारा चेन पुलिंग के संबंध में बड़ी कार्यवाही रायपुर. असल बात news.                  रेलवे, प्रशासन ने  यात्रियों से  बिना किसी उ...

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*आरपीएफ़ द्वारा चेन पुलिंग के संबंध में बड़ी कार्यवाही

रायपुर.

असल बात news.   


             रेलवे, प्रशासन ने  यात्रियों से  बिना किसी उचित कारण के छोटी-मोटी वजहों से ट्रेनों में अलार्म चेन नहीं खींचने की अपील की है. रेलवे प्रशासन ने कहा  है कि इससे बचें और इसका सहारा केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही लिया जाना चाहिए। सुरक्षा संबंधी मुद्दों का सामना करने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अलार्म चेन प्रदान की जाती हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से रोका जा सके।

         अलार्म चेन खींचना (एसीपी)  पूरे भारत में रेल सेवाओं के देरी से चलने के लिए एक प्रमुख कारण है। किसी भी रेलगाड़ी के असामान्य रूप से रुकने से न केवल उस विशेष रेलगाड़ी की समयबद्धता प्रभावित होती है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की समयबद्धता भी प्रभावित होती है, साथ ही रेल यात्रियों का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। 

           इसी कड़ी में रायपुर डिवीज़न में रेल यात्रियों द्वारा ट्रेन में लगातार किए जा रहे चेन पुलिंग कि शिकायत पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, रायपुर, श्री रमन कुमार  द्वारा आर पी एफ कि टीम बनाकर रेलवे स्टेशन भिलाई पावर हाउस में कार्यवाही करने हेतु आदेश किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा ट्रेन नंबर 18202 नवतनवा - दुर्ग में बिना उचित कारण के चेन खिंचने वाले लोगो पर कार्यवाही की गई। 


           ट्रेन थ्रु पास होते ही चेन पुलिंग हॉर्न के कारण रूक गई तुरंत वहाँ पर मौजूद आर पी एफ के अधिकारी व बल सदस्य हरकत में आ गए एवं उक्त ट्रेन से उतरे हुए यात्रियों को रोक कर उनसे बिना स्टॉपेज के भिलाई पावरहाउस में उतरने का कारण पूछा। 

               टी टी ई द्वारा यात्रियों का टिकट चेक करने पर पाया गया कि अधिकांश यात्री दुर्ग तक यात्रा करने का टिकट रखे हैं परन्तु चेन खींच कर भिलाई पावर हाउस में उतर गए।पर्याप्त एवम् उचित कारण नहीं होने के कारण चेन खिंचने वाले 01 व्यक्ति को रेलवे एक्ट कि धारा 141 के तहत गिरफ़्तारी की गई। 

            उनमे से 6 यात्रियों को रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत गिरफ़्तारी, 10 व्यक्तियों को रेलवे एक्ट की धारा 145 बी के तहत गिरफ़्तारी की कार्यवाही की गई। सात व्यक्तियों से टीटी के माध्यम से रू1640/- जुर्माना वसूला गया। कुल 24 यात्रियों पर समस्त क़ानूनी कार्यवाही कर चेतावनी देकर मुचलका पर छोडा गया।