पाण्डातराई,कबीरधाम, छत्तीसगढ़ 67/2024,धारा- 363,366,376(2)n भा.द.वि. 6 पास्को एक्ट मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रक...
पाण्डातराई,कबीरधाम, छत्तीसगढ़
67/2024,धारा- 363,366,376(2)n भा.द.वि. 6 पास्को एक्ट
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पूरन लाल साहू ने 12.03.2024 को थाना उपस्थित आकर अपनी नाबालिक लडकी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। मामला अपहृता नाबालिक बालिका से संबंधित होने से प्रकरण गंभीर किस्म का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा अपहृता की हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार(भा.पु.से.) एवं श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री संजय तिवारी (रा.पु.से.) बोडला से मार्ग दर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय थाना प्रभारी पाण्डातराई के द्वारा टीम गठित कर सउनि रघुवंश पाटिल के नेतृत्व में आरक्षक-शिवाकांत शर्मा महिला आरक्षक सुलोचनी साहू को रायपुर रवाना किया गया था जो टीम के द्वारा थाना पाण्डातराई के अपराध क्रमांक- 67/2024 धारा-363 भा.द.वि. की अपहृता नाबालिक बालिका को सकुशल बरामद किया गया। बरामद पश्चात उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। पूछताछ में अपहृता के द्वारा बताई गई की ग्राम आमापारा पिपरिया थाना पिपरिया जिला कबीरधाम निवासी अभिषेक चौहान ने इसे शादी का प्रलोभन देकर बहलाफुसलाकर भगाकर रायपुर ले गया था जहां शिव मंदिर में मांग में सिंदुर भरकर शादी कर पत्नि के रूप में अपने साथ रखना बताई। पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रकरण में पीडिता के कथन के आधार पर धारा-366, 376(2)(n)भा.द.वि. 6 पास्को एक्ट जोडी गई। प्रकरण के आरोपी अभिषेक चौहान पिता मन्नू चौहान उम्र 19 साल निवासी आमापारा पिपरिया थाना पिपरिया जिला कबीरधाम को आज दिनांक 30.07.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यू.रिमाण्ड में पेश किया गया जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक-जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक- रघुवंश पाटिल,सायबर सेल में पदस्थ सहा उप निरी. चंद्रकांत तिवारी, आरक्षक शिवाकांत शर्मा, महिला आरक्षक-सुलोचनी साहू का विशेष योगदान रहा है