चिल्फी,कबीरधाम अपराध क्र.- 25/23 धारा- 20(ख ) NDPS एक्ट •ट्रक क्र. UP 86 T 4176 में 76.610 किलो ग्राम (कीमती 12 लाख रु.)गांजा किया गया था ज...
चिल्फी,कबीरधाम
अपराध क्र.- 25/23 धारा- 20(ख ) NDPS एक्ट
•ट्रक क्र. UP 86 T 4176 में 76.610 किलो ग्राम (कीमती 12 लाख रु.)गांजा किया गया था जप्त
•आरोपी घटना दिनांक को पुलिस चेकिंग देखकर ट्रक को चेक पोस्ट के पास छोड़कर फरार हो गया था
•गिरफ्तार आरोपी - राजू सिंह पिता बलबीर सिंह उम्र 36 वर्ष पता ग्राम तेहरा थाना चंदपा जिला हाथरस (उ. प्र.)
विवरण- इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.23 को मुखबिर से सूचना मिला था कि आईचर ट्रक क्र. UP 86 T 4176 में एक व्यक्ति गांजा लेकर रायपुर कवर्धा कि ओर से मंडला तरफ लेकर जा रहा है सूचना वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर आबकारी चेक पोस्ट के पास चेकिंग किया जा रहा था इसी दौरान आयचर ट्रक क्रमांक UP 86 T 4176 का चालक पुलिस चेकिंग देखकर ट्रक को झालमला मोड़ के पास छोड़ कर जंगल तरफ भाग गया जिसका पता करने पर कोई पता नहीं चला बाद ट्रक का तलासी लेने पर दो सफ़ेद रंग कि बोरी में खाखी रंग के टेप में लिपटा 15 पैकेट वजन 76.610 कि.ग्रा. गांजा बरामद हुआ था. जिसे जप्त कर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध 20 (ख ) NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज़ कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान ट्रक चालक के सम्बन्ध में पता किया गया जो ट्रक राजू सिंह पिता बलबीर सिंह पता तेहरा हाथरस का होना पता चला.
जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव, अति. पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार(भा. पु. से.), पुष्पेंद्र बघेल( रा. पु. से.) द्वारा गांजा तस्करी के आरोपी को पकड़ने उप पुलिस अधीक्षक नक्सल सतीश धुर्वे थाना प्रभारी चिल्फी उमाशंकर राठौर को निर्देशित किये जिस पर थाना चिल्फी से उप निरीक्षक राजेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में टीम गठन कर आरोपी गिरफ्तार करने तेहरा हाथरस (उ. प्र ) भेजा गया जो आरोपी को तेहरा हाथ रस के गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर चिल्फी लाये जिसे आज दिनांक को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया.
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक राजेश्वर ठाकुर आर. आशु तिवारी, सुभाष नौरंगे का महत्वपूर्ण योगदान रहा