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साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

  दुर्ग . असल बात न्यूज़.  यहां न्यायालय ने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देने की आरोपी पत्नी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा ...

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 दुर्ग .

असल बात न्यूज़. 

यहां न्यायालय ने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देने की आरोपी पत्नी को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उसके साथी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. यह घटना लगभग 2 साल पुरानी है. और आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने हत्या करने के सामान्य आशय से मिलकरआपराधिक षडयंत्र किया.

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजीव कुमार टामक के न्यायालय के द्वारा प्रकरण में यह सजा सुनाई है. अभियान पक्ष के अनुसार प्रकरण की संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है कि नेहरू नगर चरोदा पुरानी भिलाई तीन निवासी अनिल शर्मा के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. मृतक उसका चाचा है. उसके चाचा सुनील शर्मा अपनी पत्नी रानी शर्मा और दो बेटियों के साथ हाउसिंग बोर्ड चरोदा स्थित  एक क्वार्टर में रहते थे. उस दिन सुबह उसकी चाची से उसे कॉल पर जानकारी मिली कि उसके चाचा सुनील शर्मा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मारकर घायल कर दिया है. वह अपने चाचा को अन्य लोगों की मदद से शासकीय अस्पताल ले गया. उस समय वह बेहोश था अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 न्यायालय ने आरोपी धीरज कुमार कश्यप और आरोपिया रानी शर्मा  को दोष सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302- सहपठित धारा-34, 449 एवं 120(बी) 54ा  सजा सुनाई है.


 प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की.