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नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड पर पेश कर किया गया जेल दाखिल

 कबीरधाम    विवरण -      संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2024 को नाबालिग पीड़िता अपने घर से बिना बताये निकलकर चली गई थी प्रकरण क...

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 कबीरधाम   

विवरण - 

    संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.08.2024 को नाबालिग पीड़िता अपने घर से बिना बताये निकलकर चली गई थी प्रकरण के प्रार्थी के द्वारा पीड़िता नाबालिग बच्ची को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना भोरमदेव में अपराध क्रमांक 49/2024 धारा 137(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया था। 

        

        श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम (छ.ग.) डाॅ0 श्री अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक श्री सतीश धुर्वे के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक बी.आर. बिसेन के नेतृत्व में थाना भोरमदेव के अपराध क्रमांक 49/2024 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल कवर्धा की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 27.08.2024 को प्रकरण के पीड़िता को मउनामंडी जयपुर (राजस्थान) से आरोपी माहंदी बैगा पिता दशरू बैगा उम्र 19 साल साकिन साल्हेवारा थाना चिल्फी हाल ग्राम छेरकी कच्छार के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 87, 65 बीएनएस, 06 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी माहंदी बैगा को दिनांक 30.08.2024 को 22ः10 बजे गिरफ्तार कर आज दिनांक 31.08.2024 को ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय अपर सत्र न्यायालय कवर्धा पेश कर आरोपी को जिला जेल कबीरधाम में दाखिल किया गया। 

        उपरोक्त कार्यवाही में सउनि. तेजलाल निषाद, आर. 675 आकाश राजपूत, म.आर. 962 सीमा पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है