दुर्ग माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार 7 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित है वाहन चालको...
दुर्ग
माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार 7 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित है
वाहन चालको से अपील है लापरवाहीपूर्वक एवं नशे का सेवन कर वाहन न चलाये एवं यातायात नियमों का पालन करें
जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के निर्देश एवं सतीष ठाकुर, श्री सदानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, (यातायात) के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष विगत 08 माह में *कुल - 611* लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है। जिसका लायसेंस परिवहन विभाग द्वारा प्रथम बार में 03 माह के लिए निलंबन की कार्यवाही की जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं *जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड* करने निर्देशित किया गया है।
अपील:- यातायात पुलिस दुर्ग समस्त वाहन चालको से अपील करती है कि लापरवाहीपूर्वक एवं किसी भी प्रकार नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाये जिससे किसी प्रकार के जान मान माल की हानि न हो और वाहन चलाते समय सदैव यातायात के सभी नियमों का पालन करें।