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दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने वाले पति ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी ही पत्नि की हत्या करने की कोशिश

 पाण्डातराई- कबीरधाम (छ.ग.)           अप. क्र. -163/2024 धारा- 109, 85, 3(5) B.N.S.     दहेज के लोभी मां,बेटा को गिरफ्तार कर भेजा ग...

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 पाण्डातराई- कबीरधाम (छ.ग.)          



अप. क्र. -163/2024

धारा- 109, 85, 3(5) B.N.S.

    दहेज के लोभी मां,बेटा को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल     

विवरण :-

       मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती शकुंतला पाली पति- रामानुज पाली उम्र 25 साल निवासी सोढा थाना पाण्डातराई दिनांक 23.08.2024 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके पति रामानुज पाली एवं सास श्रीमती सुखबती पाली के द्वारा इसे पसंद नहीं करना, दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे की घटना दिनांक 05.08.2024 को दोपहर 12.00 बजे कांदी लूने खेत गई थी तब इसके पीछे-पीछे इसके पति एवं सास भी चले गये एवं कांदी बांधने के रस्सी से गला में फंसाकर हत्या करने के नियत से कंसकर दोनो तरफ से खिंचे जिससे यह बेहोश हो गई तब इसे मर गई जानकर वही खेत में ही छोडकर वहां से चले गये 05 दिन बाद अस्पताल में इसे होश आई तब यह घटना की बात अपने माता पिता एवं गांव के सरपंच एवं गांव के अन्य लोगों को भी  बताई है कि रिपोर्ट पर थाना पाण्डातराई में आरोपी पति-रामानुज पाली एवं सास-सुखबती पाली के विरुद्ध  अपराध क्रमांक 163/2024 धारा- 109, 85, 3(5) B.N.S. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l मामला महिला संबंधी गंभीर किस्म का अपराध होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपीयों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार (भा.पु.से.) एवं श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री संजय तिवारी (रा.पु.से.) बोडला से मार्ग दर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय थाना प्रभारी पाण्डातराई के द्वारा अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर प्रकरण के आरोपी 1.(पति)रामानुज पाली पिता इंदरू पाली उम्र 26 साल, 2.(सास) सुखबती पाली पति इंदरू पाली उम्र 55 साल दोनो निवासी सोढा थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो दोनों आरोपीयों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार किये l आरोपी रामानुज पाली से मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त रस्सी को जप्त किया गया l दोनो आरोपीयों को  दिनांक 24.08.2024 को  विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश करने के बाद जेल दाखिल किया गया। 

         उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक - जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक- रघुवंश पाटिल, आरक्षक मारतंग चंद्रवंशी, रोहित मरावी, नरेश बघेल महिला आरक्षक सीमा साहू का विशेष योगदान रहा है