कवर्धा दामापुर, कबीरधाम (छत्तीसगढ) आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी. एन.एस., धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत का...
कवर्धा
दामापुर, कबीरधाम (छत्तीसगढ)
आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी. एन.एस., धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल
विवरण :-
मामला चौकी दामापुर थाना कुंडा क्षेत्र अंतर्गत का है, प्रार्थी द्वारा चौकी हाजीर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया की इसके नाबालिक बहन को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है की रिपोर्ट पर चौकी दामापुर थाना कुंडा में अपराध क्रमांक 154/ 24 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया था l विवेचना दौरान पता चला कि आरोपी और अपहृता रायपुर में हैं की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया l मामला महिला संबंधी एवम संवेदनशील होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार व पुष्पेंद्र बघेल, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी महेश प्रधान के निर्देश पर चौकी प्रभारी विमल लावनिया के नेतृत्व में टीम तैयार कर पतासाजी हेतु रायपुर भेजा गया जो आरोपी और अपहृता रायपुर में मिलने पर अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया, साथ लाया गया अपहृता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पुछताछ करने पर बताया की आरोपी खुमान दास मानिकपुरी पिता चुम्मन दास मानिकपुरी उम्र 20 साल साकिन बिरोदा थाना अभनपुर जिला रायपुर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपहृता को नाबालिक जानते हुए बालात्कार किया है। आरोपी खुमान दास मानिकपुरी पिता चुम्मन दास मानिकपुरी के विरुद्ध अपराध धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी.एन.एस., धारा 04 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत पर आरोपी को जेल निरुद्ध कराया जा रहा है l
उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक विमल लवानिया उप निरीक्षक ठगिया चंद्रवंशी, सउनि चंद्रभूषण तिवारी, प्र.आर. रघुनंदन चंद्रवंशी, बलदाऊ चंद्रवंशी, आर. दिलीप लहरे, सेवक साहू, नवधा कुमार, शत्रुहन पटेल, म.आर. दुर्गा लहरे का विशेष योगदान रहा है