दुर्ग . असल बात न्यूज़. घर में बुलाकर 13 वर्ष की बालिका के साथ सामूहिक कृकृत्य करने के आरोपियों में से एक को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए...
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असल बात न्यूज़.
घर में बुलाकर 13 वर्ष की बालिका के साथ सामूहिक कृकृत्य करने के आरोपियों में से एक को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार जेल में निरूद्ध है.इस शर्मनाक कांड में कुल 6 आरोपी चिन्हित किए गए हैं,अन्य आरोपी नाबालिग है जिनका किशोर न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि देने का भी निर्देश दिया है.
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी दुर्ग श्रीमती संगीता नवीन तिवारी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है. उक्त प्रकरण नेवई थाना क्षेत्र भिलाई के अंतर्गत 25 फरवरी 2021 का है जिसमें पीड़िता ने दूसरे दिन अपने माता-पिता को घटना के बारे में जानकारी दी तो उसके बाद दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई.अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है की घटना के दिन पीड़िता के माता-पिता मजदूरी करने बाहर गए थे. पीड़िता डाबरी में नहाने के लिए जा रहे थे तब पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग ने उसे घर में झाड़ू लगाने के नाम पर दूसरे दोस्त के घर बुलाया. आरोपियों ने वहां कुंडी लगाकर घर का दरवाजा बंद कर उसका सदोष परिरोध किया और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास करते हुए सामूहिक बलात्कार किया. इस मामले में पांच अपचारी बालको का नाम भी सामने आया है.
प्रकरण में न्यायालय के द्वारा तेजी से विचारण और सुनवाई की गई. अभियोकत्री की माता ने न्यायालय के समक्ष पीड़िता की उम्र 12 वर्ष होना बताया जिसे बचाव पक्ष के द्वारा कोई चुनौती नहीं गई. न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोकसो एक्ट की धारा 5 ठ /6 के अपराध में शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास तथा ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
प्रकरण में अभिनंदन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की.