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कबीरधाम पुलिस के वरिष्ठ आरक्षकों का तीन दिवसीय अपराध अन्वेषण कार्यशाला प्रथम चरण का आज हुआ समापन

 कवर्धा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के तहत विवेचना कार्यवाही संबंधी दिया...

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भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के तहत विवेचना कार्यवाही संबंधी दिया गया जानकारी

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त आदेश के आधार पर जिले के वरिष्ठ आरक्षक, जिन्हें क्रमोन्नत वेतनमान मैट्रिक्स-6 प्रदाय किया गया हो, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 में उल्लेखित विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराधों का अन्वेषण कराया जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इस हेतु क्रमोन्नत वेतनमान मैट्रिक्स-6 प्राप्त करने वाले जिले के वरिष्ठ आरक्षकों को अन्वेषण का दायित्व सौपने के पूर्व अन्वेषण संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रथम चरण कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के मार्गदर्शन में दिनांक- 27.08.2024 को ट्रैफिक प्लाजा में प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम चरण का आज दिनांक- 29.08.2024 को समापन हुआ है।


उक्त तीन आदिवासी कार्यशाला के प्रथम दिन दिनांक-27.08.2024 को निरीक्षक श्री कमल कांत शुक्ला द्वारा उपस्थित वरिष्ठ पुलिस आरक्षकों को अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125(A),126(2),127(2)127(3),127(5),134,135,146 के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों को विस्तार पूर्वक बताया गया।

सहायक उप निरीक्षक श्री कौशल साहू द्वारा अध्याय 11 लोक शांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 194(2) के विषय में जानकारी देते हुए, अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए धारा 265,263(क),265,266,269 के तहत किए जाने वाले कार्यवाही का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। उप. निरीक्षक श्री त्रिलोक प्रधान द्वारा अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए भारतीय नया संहिता 2023 की धारा 204, 205 के विषय में बताया गया, साथ ही अध्याय 13 लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जानकारी देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223(A) 223(B) के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। उप निरीक्षक सुश्री शांत लकड़ा द्वारा अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए धारा 77, 78(2),79,94 के तहत की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी गई।

द्वितीय दिन दिनांक-28.8.2024 को सहायक उप. निरीक्षक श्री रघुवंश पाटिल एवं सहायक उप. निरीक्षक श्री पंचराम वर्मा द्वारा अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए धारा 324(5),324(6),325,326(A),326(B),326(c),326(D),326(F),326(G),334(1),334(2) के तहत की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी गई। उप. निरीक्षक श्री विनोद खंडे द्वारा अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्ठता और सदाचार प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जानकारी देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-271,272,279,281,282,284,285,286,287,291,293,294(2),295,296 के तहत किए जाने वाले कार्यवाही के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। 

तृतीय दिन दिनांक - 29.08.2024 को श्री शैलेंद्र (वैज्ञानिक अधिकारी) द्वारा फॉरेंसिक/सीन ऑफ क्राइम के विषय में उपस्थित वरिष्ठ आरक्षकों को जानकारी दिया गया। श्री चेतन नाथ योगी डीसीआरबी शाखा द्वारा फिंगरप्रिंट लेने तथा फिंगरप्रिंट को सुरक्षित रखने के उपाय बात कर फिंगरप्रिंट से किस प्रकार देश भर के आरोपी अलग-अलग राज्य में क्राइम करने के पश्चात पकड़े जा रहे हैं के विषय में जानकारी दिया गया। सहायक उप निरीक्षक श्री चंद्रकांत तिवारी साइबर सेल द्वारा साइबर अपराधों के विषय में जानकारी प्रदान कर सीसीटीएनएस ई साक्ष्य एकत्र करने के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी उपस्थित वरिष्ठ आरक्षकों को दिया गया है। 

दिनांक- 02, 03 एवं 04 सितम्बर 2024 को द्वितीय चरण में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के अन्य वरिष्ठ आरक्षकों को कार्यशाला में नामांकित कर भारतीय नया संहिता 2023 के अध्याय 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 17 में उल्लेखनीय विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराधों का अन्वेषण कराया जाएगा