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परिवहन विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान वाहनों पर मोटरयान आधिनियम के तहत की चलानी कार्यवाही, मोटरयान आधिनियम के तहत 27 हजार 500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई

 कवर्धा परिवहन विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान वाहनों पर मोटरयान आधिनियम के तहत की चलानी कार्यव...

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परिवहन विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान वाहनों पर मोटरयान आधिनियम के तहत की चलानी कार्यवाही


कवर्धा,परिवहन विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान वाहनों पर मोटरयान आधिनियम के तहत की चलानी कार्यवाही,मोटरयान आधिनियम के तहत 27 हजार 500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई कलेक्टर  जनमेजय महोबे के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार कबीरधाम जिले के अंदर स्कूलों में संचालित नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान पर सवारी परिवहन करने वाले वाहनों पर मोटरयान आधिनियम और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।  

जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि स्कूलो में संचालित नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान पर सवारी परिवहन करने वाले वाहनो पर मोटरयान आधिनियम और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत 27 हजार 500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्कूल वाहनों में माननीय उच्चतम न्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप सुरक्षा मानकां को ध्यान में रखते हुए संचालन करने के संबंध में समझाईश दी गई। साथ ही माल्यान पर सवारी परिवहन ना करने के व जीप टैक्सी वाहनों में सुरक्षित् यात्रा करने तथा करवाने के संबंध में समझाईश दी गईं परिवहन विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल बस, वैन, ज़ीप टैक्सी तथा माल्यान वाहनों पर मोटरयान आधिनियम के तहत की चलानी कार्यवाही,मोटरयान आधिनियम के तहत 27 हजार 500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई